Sunday, 3 August 2025

CrPC की धारा 156(3) के तहत हलफनामा न देना मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले सुधारा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

CrPC की धारा 156(3) के तहत हलफनामा न देना मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले सुधारा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को पुनः पुष्टि की कि प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) मामले में निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय CrPC की धारा 156(3) के तहत शिकायतों के लिए अनिवार्य हैं, जिसके तहत शिकायतकर्ता को शिकायत की सत्यता की पुष्टि करते हुए और पूर्व मुकदमेबाजी के इतिहास का खुलासा करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई दलीलों में से एक यह थी कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का मजिस्ट्रेट का निर्देश अवैध है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग करते हुए शिकायत की सत्यता की पुष्टि करने वाला हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया था। Cause Title: S. N. VIJAYALAKSHMI & ORS. VERSUS STATE OF KARNATAKA & ANR.


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