Saturday, 12 July 2025

पिता सामान्य जाती से ओर माता मात्र पिछड़ी एससी जाति की मां से पालन-पोषण होने पर भी जातीय उत्पीड़न न झेलने पर आरक्षण का लाभ नहीं

पिता सामान्य जाती से ओर माता मात्र पिछड़ी एससी जाति की मां से पालन-पोषण होने पर भी जातीय उत्पीड़न न झेलने पर आरक्षण का लाभ नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्टूडेंट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी अंतरजातीय विवाह से जन्मे बच्चे ने अपनी पिछड़ी जाति के माता-पिता के साथ रहते हुए भी कोई सामाजिक भेदभाव या अपमान का सामना नहीं किया है तो उसे उस जाति के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने सुजल मंगल बिरवडकर की याचिका खारिज की। याचिका में जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के 15 अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चांभार (अनुसूचित जाति) के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। Also Read - संदिग्ध को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, राज्य और न्यायालयों का दायित्व है कि इसका उल्लंघन न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के पिता हिंदू अगरी (गैर-एससी जाति) और मां चांभार (एससी जाति) समुदाय से हैं। 2016 में माता-पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद सुजल ने अपनी मां का उपनाम अपनाया और खुद को चांभार के रूप में पहचानने लगा। हालांकि जांच समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कभी अपनी मां की जाति के कारण कोई सामाजिक अपमान या वंचना नहीं झेली। अदालत ने कहा, “भले ही याचिकाकर्ता का पालन-पोषण उसकी मां ने अकेले किया हो लेकिन उसके जीवन में किसी भी तरह की वंचना दिखाई नहीं देती। याचिकाकर्ता ने अपने पिता की ऊंची जाति का लाभ उठाया और स्कूली जीवन में उसकी जाति हिंदू अगरी दर्ज रही। उसकी मां मुंबई पोर्ट सेंट्रल पुलिस में कार्यरत रहीं। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता की मां को कोई ऐसा अपमान झेलना पड़ा हो, जिसका असर याचिकाकर्ता पर पड़ा हो।” अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को अच्छी शिक्षा मिली, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ और उसे जीवन में शुरू से ही बेहतर अवसर मिले। इस आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी। 

केस टाइटल: सुजल मंगल बिरवडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [रिट याचिका क्र. 13016 / 2024]


https://hindi.livelaw.in/bombay-high-court/justice-revati-mohite-dere-justice-dr-neela-gokhale-inter-caste-marriage-caste-certificates-296724

केवल पत्नी की दलीलों में दोष बताकर पति भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

*केवल पत्नी की दलीलों में दोष बताकर पति भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट*

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता-पति द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार आवेदन खारिज करते हुए रेखांकित किया कि भरण-पोषण का दावा करने वाली निराश्रित पत्नी को केवल उसकी दलीलों में दोषों के आधार पर पीड़ित नहीं किया जा सकता है। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीआरपीसी की धारा 127 के तहत भरण-पोषण राशि कम करने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया था। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने *सुनीता कछवाहा एवं अन्य बनाम अनिल कछवाहा, (2015) मामले में सुप्रीम कोर्ट* के फैसले का जिक्र करने के बाद कहा कि भरण-पोषण के मामलों में 'अति तकनीकी रवैया' नहीं अपनाया जा सकता है।

अदालत ने आदेश में कहा, “…अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ निराश्रित पत्नी को केवल उसकी गलती के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के भरण-पोषण के मामलों में अति तकनीकी रवैया नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे में याचिकाकर्ता इस बहाने से बच्चे और पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकती कि उसने अपनी दलीलों और मामले की कार्यवाही में कुछ गलती की।” सुनीता कछवाहा और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सारांश है और ऐसी कार्यवाही के लिए पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद की बारीकियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन में यह अंतिम निष्कर्ष निकाला था कि गलती किसकी है और किस हद तक अप्रासंगिक है।

मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन को पहले *चतुर्भुज बनाम सीताबाई, (2008)* का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। फैमिली कोर्ट ने तब कहा था कि भले ही पत्नी परित्याग के बाद थोड़ी सी आय अर्जित करती है, लेकिन इसे इस आधार पर उसके गुजारा भत्ते को अस्वीकार करने के कारण के रूप में नहीं लिया जा सकता कि उसके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए आत्मनिर्भर स्रोत है। पति ने तर्क दिया कि पत्नी वर्तमान में शिक्षक के रूप में काम कर रही है और वेतन के रूप में अच्छी रकम ले रही है। याचिकाकर्ता-पति ने यह भी तर्क दिया कि पत्नी ने दलीलों में जानबूझकर अपनी आय के बारे में विवरण छिपाया है।

चतुर्भज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ' वाक्यांश का मतलब यह होगा कि परित्यक्त पत्नी को अपने पति के साथ रहने के दौरान साधन उपलब्ध होंगे और परित्याग के बाद पत्नी द्वारा किए गए प्रयासों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।” जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि पत्नी की मुख्य जांच के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वह तब काम नहीं कर रही थी। अदालत ने कहा कि क्रॉस एक्जामिनेशन में इन बयानों का खंडन नहीं किया गया। पीठ ने आगे टिप्पणी की, केवल एमफिल की डिग्री के आधार पर प्रतिवादी-पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है।

हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी, इसलिए वह भारतीय महाविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, हाईकोर्ट ने *शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान (2015)* पर भरोसा करते हुए अपने विश्लेषण में मतभेद किया, जहां शीर्ष अदालत ने माना कि गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से बचने के लिए पति द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को माफ नहीं किया जा सकता है। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने स्पष्ट किया, "उपरोक्त कानून के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि भले ही याचिकाकर्ता ने नौकरी छोड़ दी हो, वह अपनी पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी होगा।" अदालत ने *चंदर प्रकाश बोध राज बनाम शिला रानी चंद्र प्रकाश (1968)* मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के अनुपात पर भी संक्षेप में जोर दिया, जिसमें यह माना गया कि 'सक्षम युवा व्यक्ति को पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए, जिससे वह अपनी पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण उचित ढंग से कर सके।' जहां तक मामले को फैमिली कोर्ट में वापस भेजने के संबंध में याचिका है, हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यवाही के इस चरण में ऐसा कदम उचित नहीं होगा, खासकर जब दोनों पक्ष 2016 से मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं। हालांकि पक्षकार सीआरपीसी की धारा 127 के तहत किसी भी 'बदलते चरण' में ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 127 पति की परिस्थितियों में बदलाव के प्रमाण पर दिए जाने वाले भत्ते/भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण में बदलाव की बात करती है। वर्तमान याचिका ऐसे मामलों में हाईकोर्ट की पुनर्विचार शक्तियों को लागू करने के लिए पति द्वारा फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19(4) आर/डब्ल्यू सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट पंकज सोनी और प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान उपस्थित हुईं। मामले की पृष्ठभूमि इससे पहले 2020 में फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पत्नी और विवाह से पैदा हुए बेटे को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि को कम करने के लिए वर्तमान पुनर्विचार याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था, यानी उनमें से प्रत्येक के लिए क्रमशः 7000/- रुपये और 3000/- रुपये। 2014 में विवाह संपन्न होने के बाद में पति और पत्नी के बीच कुछ विवाद के कारण वे अलग रहने लगे और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर आवेदन के अनुसार फैमिली कोर्ट द्वारा 2018 में उपरोक्त भरण-पोषण राशि प्रदान की गई।


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Thursday, 19 June 2025

अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली संस्था में कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली संस्था में कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो एक पंजीकृत सोसायटी में काम करता है जो अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक "राज्य" है, उसे सरकारी सेवक नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकारी पद से याचिकाकर्ता को 'जूनियर वीवर' के रूप में खारिज करने को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया था कि वह पहले एक सरकारी कर्मचारी था। याचिकाकर्ता, जूनियर बुनकर के रूप में आवेदन करने से पहले, त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (TTWRES) में एक शिल्प शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, जो सरकार द्वारा समर्थित एक स्वायत्त निकाय है। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि टीटीडब्ल्यूआरईएस एक सरकारी विभाग नहीं बल्कि एक सोसायटी थी और याचिकाकर्ता को जूनियर वीवर के पद के लिए पात्र होने के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता था। खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि सिर्फ इसलिए कि अनुच्छेद 12 के तहत 'समाज' का अर्थ 'राज्य' के रूप में किया गया है, यह वहां काम करने वाले व्यक्ति को सरकारी सेवक नहीं बनाता है।

है और जिसकी सेवाओं को अस्थायी रूप से केंद्र सरकार के निपटान में रखा गया है; उपरोक्त पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि "यह स्पष्ट है कि एक सरकारी कर्मचारी को भारत राज्य या संघ के तहत एक नागरिक पद धारण करना चाहिए। उक्त नियम को ध्यान में रखते हुए, टीटीडब्ल्यूआरईआईएस के तहत क्राफ्ट टीचर के पद को सिविल पद नहीं माना जा सकता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को सिविल पद का धारक नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने इस तर्क को भी नकार दिया कि वर्तमान मामले में एस्टोपेल और छूट का सिद्धांत लागू होगा। यह तर्क दिया गया कि "याचिकाकर्ता को जूनियर वीवर के पद के खिलाफ नियुक्त किया गया था, इस शर्त के अधीन कि उसे सबूत प्रस्तुत करना होगा कि वह एक सरकारी कर्मचारी था। बाद में, हालांकि उन्हें इस घोषणा के आधार पर नियुक्त किया गया था कि वह एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन बाद में, यह पता चला कि वह इस कारण से सरकारी कर्मचारी नहीं थे कि उनका पिछला नियोक्ता सरकारी विभाग नहीं था, बल्कि यह एक सोसायटी थी। इसमें कहा गया है कि गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त कोई भी सरकारी नियुक्ति शून्य थी। "यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि झूठी जानकारी के आधार पर की गई नियुक्ति, या इसे अन्यथा कहने के लिए, भौतिक तथ्य की गलत बयानी से प्राप्त नियुक्ति आदेश को वैध रूप से नियोक्ता के विकल्प पर शून्य माना जाएगा, जिसे नियोक्ता द्वारा वापस लिया जा सकता है और ऐसे मामले में केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता-कर्मचारी को नियुक्त किया गया है और इस तरह के धोखाधड़ी के आधार पर महीनों या वर्षों तक सेवा में जारी रखा गया है नियुक्ति आदेश नियोक्ता के खिलाफ उसके पक्ष में या किसी भी एस्टॉपेल का दावा या इक्विटी नहीं बना सकता है।

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/article-12-government-servant-state-registered-society-tripura-high-court-supreme-court-295064

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Monday, 16 June 2025

मूल बिक्री समझौता पंजीकृत नहीं है तो बाद के दस्तावेज़ का पंजीकरण भी स्वामित्व नहीं देगा: सुप्रीम कोर्ट

*मूल बिक्री समझौता पंजीकृत नहीं है तो बाद के दस्तावेज़ का पंजीकरण भी स्वामित्व नहीं देगा: सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि जब मूल बिक्री समझौता अपंजीकृत रहा, तो इसका परिणाम केवल इस आधार पर वैध टाइटल नहीं हो सकता है कि उक्त अपंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर बाद में लेनदेन पंजीकृत किया गया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जहां प्रतिवादी ने 1982 के बिक्री समझौते ("मूल समझौते") के आधार पर स्वामित्व और बेदखली से सुरक्षा का दावा किया था, जिसे पंजीकरण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से कभी पंजीकृत नहीं किया गया था। बाद में, मूल समझौते को 2006 में सहायक रजिस्ट्रार द्वारा मान्य होने का दावा किया गया था।

1982 के बिक्री समझौते के आधार पर प्रतिवादी को बेदखली से संरक्षण प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि 1982 के बिक्री समझौते के गैर-पंजीकरण के दोष को 2006 में नए लेनदेन में लिए बिना इसके सत्यापन पर ठीक नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 इसके निष्पादन की तारीख से पंजीकरण के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चार महीने का समय निर्धारित करती है। धारा 34 का परंतुक रजिस्ट्रार को देरी को माफ करने में भी सक्षम बनाता है, यदि जुर्माना के भुगतान पर दस्तावेज चार महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा, "1982 का समझौता, मूल एक और पुनर्वैध, एक वैध टाइटल में परिणाम नहीं दे सकता है, केवल इस कारण से कि बाद के उपकरण को पंजीकृत किया गया था। नतीजतन, न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट ने बेचने के लिए अपंजीकृत समझौते के आधार पर प्रतिवादी को सुरक्षा प्रदान करने में गलती की।




Wednesday, 28 May 2025

लोन रिकवरी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लोन नहीं भर पाने वालों को मिली बड़ी राहत Loan Recovery Rule

लोन रिकवरी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लोन नहीं भर पाने वालों को मिली बड़ी राहत Loan Recovery Rule

Loan Recovery Rule: दिल्ली हाईकोर्ट ने लोन रिकवरी के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो बैंकों की मनमानी पर रोक लगाता है और लोनधारकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो लोन चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार लोन रिकवरी के लिए कठोर कदम नहीं उठा सकते। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है बल्कि बैंकिंग प्रणाली में भी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बैंकों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें।

लुकआउट सर्कुलर पर न्यायालय का सख्त रुख


दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक हर मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं कर सकते। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल उन मामलों में उपयोग की जा सकती है जो गंभीर प्रकृति के हों, आपराधिक हों, धोखाधड़ी से जुड़े हों या धन के गबन से संबंधित हों। सामान्य लोन डिफॉल्ट के मामलों में इस तरह के कठोर कदम उठाना न्यायसंगत नहीं है। यह निर्णय इस बात को स्थापित करता है कि वित्तीय विवाद और आपराधिक मामले दो अलग चीजें हैं। बैंकों को इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा


हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मौलिक अधिकारों की महत्ता को रेखांकित किया है। न्यायालय ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर जारी करना किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का हनन है। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और इसे मनमाने तरीके से छीना नहीं जा सकता। न्यायालय ने धारा 21 का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है। केवल वित्तीय विवाद के आधार पर किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।

इस महत्वपूर्ण मामले में एक कंपनी के पूर्व निदेशक के विरुद्ध बैंक द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। यह व्यक्ति कंपनी द्वारा लिए गए करोड़ों रुपये के लोन का गारंटर था। जब कंपनी ने लोन की अदायगी नहीं की तो बैंक ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और गारंटर के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध किया। इस बीच गारंटर ने कंपनी छोड़ दी थी लेकिन उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनी रही। बैंक का तर्क था कि गारंटर की जिम्मेदारी है कि वह लोन की अदायगी सुनिश्चित करे। हालांकि न्यायालय ने इस तर्क को सही नहीं माना और कहा कि यह पूर्णतः सिविल मामला है।


न्यायालय का तर्कसंगत विश्लेषण


हाईकोर्ट ने मामले का गहन विश्लेषण करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंडित नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह न तो किसी धोखाधड़ी का आरोपी है और न ही धन की हेराफेरी में शामिल है। यह केवल एक वित्तीय विवाद है जिसका समाधान सिविल कानून के तहत किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि बैंक के पास लोन रिकवरी के लिए अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हैं जैसे कि संपत्ति कुर्की, नीलामी और सिविल मुकदमा। लुकआउट सर्कुलर जैसे कठोर कदम केवल गंभीर आपराधिक मामलों के लिए आरक्षित होने चाहिए।

बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता


न्यायालय ने बैंकों को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। बैंकों को समझना चाहिए कि लोन रिकवरी के लिए उनके पास वैकल्पिक और कम कठोर उपाय उपलब्ध हैं। हर मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी करना न तो न्यायसंगत है और न ही कानूनी रूप से सही है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि बैंकों को पहले बातचीत और समझौते के रास्ते अपनाने चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो सिविल कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर केवल अंतिम उपाय के रूप में और केवल गंभीर मामलों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।


लोनधारकों के लिए राहत की खबर

यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो विभिन्न कारणों से अपने लोन की अदायगी में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद कई व्यवसाय प्रभावित हुए हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। ऐसे में बैंकों की मनमानी से बचाव मिलना एक सकारात्मक विकास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि लोन न चुकाना कानूनी है। बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि लोन रिकवरी की प्रक्रिया न्यायसंगत और मानवीय हो। लोनधारकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ईमानदारी से लोन चुकाने का प्रयास करना चाहिए।


बैंकिंग क्षेत्र पर दीर्घकालीन प्रभाव


यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार की शुरुआत कर सकता है। बैंकों को अब अधिक संयमित और न्यायसंगत तरीके से लोन रिकवरी करनी होगी। यह फैसला बैंकों को मजबूर करता है कि वे अपनी नीतियों की समीक्षा करें और ग्राहक-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएं। दीर्घकालीन रूप में यह बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ाएगा और लोग अधिक निडर होकर व्यावसायिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। साथ ही यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा क्योंकि लोग जानेंगे कि असफलता की स्थिति में उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा।

आगे की राह और सुझाव


इस फैसले के बाद अपेक्षा की जाती है कि बैंक अपनी लोन रिकवरी नीतियों में सुधार करेंगे और अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे। सरकार को भी इस दिशा में नीतिगत सुधार करने चाहिए ताकि लोन रिकवरी की प्रक्रिया संतुलित हो। लोनधारकों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बैंक को सूचित करें और पुनर्भुगतान की योजना पर चर्चा करें। बैंकों को चाहिए कि वे रिस्ट्रक्चरिंग और वन-टाइम सेटलमेंट जैसे विकल्पों को बढ़ावा दें। यह फैसला न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है और उम्मीद जगाता है कि भविष्य में भी ऐसे संतुलित निर्णय आएंगे जो सभी पक्षों के हितों की रक्षा करेंगे।




तलाक मामले में 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनःस्थापना की याचिका नहीं कर सकते पति-पत्नी

तलाक मामले में 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनःस्थापना की याचिका नहीं कर सकते पति-पत्नी: इलाहाबाद हाईकोर्ट


https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/restitution-of-conjugal-rights-divorce-case-amendment-application-divorce-proceedings-allahabad-high-court-293416

Sunday, 25 May 2025

किशोर न्याय बोर्ड के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

किशोर न्याय बोर्ड के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने या बाद की कार्यवाही में विरोधाभासी रुख अपनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के पास कानून के तहत कोई पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र नहीं है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया, जहां किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र का पता लगाने के लिए एक याचिका पर फैसला करते समय जन्म तिथि को ध्यान में रखा, हालांकि बाद की सुनवाई में किशोर न्याय बोर्ड ने मेडिकल बोर्ड की राय ली।


https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-293278