Monday 22 April 2024

संपत्ति तक पहुंच का वैकल्पिक रास्ता होने पर आवश्यकतानुसार सुख सुविधा उपलब्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

 संपत्ति तक पहुंच का वैकल्पिक रास्ता होने पर आवश्यकतानुसार सुख सुविधा उपलब्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुखभोग अधिकार का दावेदार 'प्रमुख विरासत' (दावेदार के स्वामित्व वाली संपत्ति) का आनंद लेने के लिए 'आवश्यकता से सहज अधिकार' का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब पहुंच का कोई वैकल्पिक तरीका मौजूद हो। 'डोमिनेंट हेरिटेज' उस रास्ते से अलग है, जिस पर डोमिनेंट हेरिटेज तक पहुंचने के लिए सुगम्य अधिकारों का दावा किया गया।

केस टाइटल: मनीषा महेंद्र गाला बनाम शालिनी भगवान अवतरामनी

NIA Act | सेशन कोर्ट के पास UAPA मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र, जब राज्य ने कोई विशेष अदालत नामित नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

 NIA Act | सेशन कोर्ट के पास UAPA मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र, जब राज्य ने कोई विशेष अदालत नामित नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष अदालत के पदनाम की अनुपस्थिति में सेशन कोर्ट के पास गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।"

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, “NAI Act की धारा 22 की उप-धारा (3) का एकमात्र अवलोकन यह स्पष्ट कर देगा कि जब तक किसी भी अपराध के पंजीकरण के मामले में धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता है। UAPA Act के तहत दंडनीय, जिस डिवीजन में अपराध किया गया, उसके सेशन कोर्ट को अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेष न्यायालय और फोर्टियोरी का अधिकार क्षेत्र होगा, उसके पास NAI Act के अध्याय IV के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने की सभी शक्तियां होंगी।”

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम जयिता दास

साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत किसी आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान को कैसे साबित किया जाए।

 सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चर्चा की है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत किसी आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान को कैसे साबित किया जाए।

अदालत ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया आरोपी का बयान मूल रूप से जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज किया गया आरोपी का "स्वीकारोक्ति का ज्ञापन" है, जिसे लिखित रूप में लिया गया। यह कथन केवल उसी सीमा तक स्वीकार्य है जिस सीमा तक इससे नये तथ्यों की खोज होती है।

केस टाइटल: बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

Sunday 21 April 2024

यदि मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ अतिरिक्त सामग्री का संज्ञान लेता है तो मामला निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ना होगा: सुप्रीम कोर्ट

 

यदि मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ अतिरिक्त सामग्री का संज्ञान लेता है तो मामला निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के माध्यम से प्रस्तुत अतिरिक्त सबूतों के आधार पर संतुष्टि दर्ज करके आरोपी को समन जारी करता है तो ऐसी विरोध याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत निजी शिकायत मामले के रूप में माना जाना चाहिए।

हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिन्होंने विरोध याचिका को निजी शिकायत के रूप में मानने से इनकार कर दिया, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि विरोध के आधार पर संतुष्टि दर्ज करके मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया तो मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।

जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

"वर्तमान मामले में चूंकि मजिस्ट्रेट ने पहले ही अपनी संतुष्टि दर्ज कर ली थी कि यह मामला संज्ञान लेने लायक है और आरोपी को बुलाने के लिए उपयुक्त है। हमारा विचार है कि मजिस्ट्रेट को अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, हाईकोर्ट और सीजेएम, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हैं।''

मामले की पृष्ठभूमि

वर्तमान मामले में सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा मुखबिर द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर आरोपी को समन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पुलिस द्वारा दी गई क्लोजर रिपोर्ट खराब जांच का परिणाम थी।

अभियुक्तों को समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर आईपीसी की धारा 147, 342, 323, 307, 506 का संज्ञान लेने पर संतुष्टि दर्ज की। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने मामले को शिकायत मामले के रूप में मानने से इनकार कर दिया। लेकिन निर्देश दिया कि यह मामला सीआरपीसी की धारा 190 (1) (बी) के तहत राज्य के मामले के रूप में जारी रहेगा।

राज्य मामले के आधार पर समन जारी करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप बर्खास्तगी हुई। इसके अनुसरण में अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बहस

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने दलील दी कि विरोध याचिका को निजी शिकायत न मानकर मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट ने गंभीर गलती की। उन्होंने कहा कि एक बार जब मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त सामग्री पर भरोसा कर रहा था तो मजिस्ट्रेट के लिए एकमात्र विकल्प इसे सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत के रूप में मानना है।

जबकि, राज्य द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका के साथ हलफनामे के रूप में दायर किए गए किसी भी अतिरिक्त सबूत पर विचार नहीं किया और केवल केस डायरी में निहित और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर भरोसा किया। मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करने और संज्ञान लेने की दर्ज की गई संतुष्टि उसके अधिकार क्षेत्र में है और ऐसा संज्ञान धारा 190(1)(बी) सीआरपीसी के अंतर्गत आएगा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत विरोध याचिका को निजी शिकायत के रूप में निपटाना चाहिए और संहिता के अध्याय XV के तहत निहित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

कोर्ट ने विष्णु कुमार तिवारी बनाम यूपी राज्य के अपने पिछले फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यदि मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ अतिरिक्त दस्तावेज/सामग्री लेता है तो वह सीआरपीसी की धारा 190(1)(बी) के तहत संज्ञान नहीं ले सकता है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक शिकायत मामले के रूप में आगे बढ़ना होगा।

कोर्ट ने विष्णु कुमार तिवारी में कहा,

"यदि विरोध याचिका शिकायत की आवश्यकताओं को पूरा करती है तो मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मान सकता है और संहिता की धारा 202 सपठित धारा 200 के तहत आवश्यक तरीके से निपट सकता है।"

यह दर्ज करने के बाद कि मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और प्रतिवादी-सूचनाकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के रूप में अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर अपीलकर्ता को समन जारी किया, अदालत ने माना कि मजिस्ट्रेट को प्रावधानों का पालन करना चाहिए और सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रक्रिया निजी शिकायतों से निपटना चाहिए।

विरोध याचिका की अस्वीकृति सीआरपीसी की धारा 200 के तहत नई शिकायत दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है।

न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट को विरोध याचिका के साथ-साथ उसके समर्थन में दायर की गई सभी अन्य सामग्री को भी खारिज करने की स्वतंत्रता है और स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत याचिका दायर करने का शिकायतकर्ता का अधिकार है। भले ही संबंधित मजिस्ट्रेट यह निर्देश न दे कि ऐसी विरोध याचिका को शिकायत के रूप में माना जाए, तब भी इसे वापस नहीं लिया जाता है।

केस टाइटल: मुख्तार जैदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

Thursday 18 April 2024

S.138 NI Act | सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक अनादरण मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

 

S.138 NI Act | सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक अनादरण मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक अनादरण मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, क्योंकि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद है।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,

“इस सवाल पर कि क्या चेक में शामिल राशि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन के लिए दी गई, या नहीं, याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि क्या कोई राशि वित्तीय सहायता के लिए दी गई। हाईकोर्ट ने पाया कि ऋण/देयता, जिसके निर्वहन में याचिकाकर्ता के अनुसार, चेक जारी किए गए, याचिकाकर्ता की बैलेंस-शीट में प्रतिबिंबित नहीं हुआ।''

मामला आरोपी के खिलाफ चेक अनादरण की कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के प्रति कानूनी रूप से लागू ऋण के खिलाफ चेक जारी किया गया। इस प्रकार, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के सपठित धारा 118 में निहित अनुमान आरोपी के पास उक्त अनुमान का खंडन करने का अधिकार है।

शिकायतकर्ता के संस्करण को नकारते हुए आरोपी ने यह कहते हुए अनुमान का खंडन किया कि शिकायतकर्ता के प्रति कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद नहीं है। आरोपी के अनुसार, जिस लेनदेन के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा उसके बैंक खाते में पैसा जमा किया गया, वह शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी बैंक अकाउंट के माध्यम से शेयर बाजार में व्यापार करने के उद्देश्य से है, क्योंकि शिकायतकर्ता नहीं चाहती थी कि शेयर बाज़ार ट्रेडिंग के बारे में के परिवार के सदस्यों को पता चले।

ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी की सजा को प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा बरी कर दिया गया और हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

अभियुक्तों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दायर करके संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने पाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की धनराशि उसके खाते में आने के कारण के संबंध में एक प्रशंसनीय बचाव करके उसके खिलाफ अनुमान झूठ का खंडन किया।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक है जब विवादित निष्कर्ष विकृत हों, या बिना किसी सबूत के आधारित हों।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, जब लगाए गए निष्कर्ष विकृत या साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं।

अदालत ने पाया कि अनुच्छेद 136 के तहत अदालत के हस्तक्षेप की गारंटी देने के हाईकोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले में कोई विकृति मौजूद नहीं है, क्योंकि दोनों अदालतों ने शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के खिलाफ रखे गए सबूतों की जांच की है।

अदालत ने कहा,

“दोनों अपीलीय मंचों ने साक्ष्यों का अध्ययन करने पर किसी भी “प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व” का अस्तित्व नहीं पाया… हमारी राय है कि हाईकोर्ट के निष्कर्ष और उससे पहले के निष्कर्ष में कोई विकृति नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का, जो शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के विरुद्ध गया। यह नहीं माना जा सकता कि ये निष्कर्ष विकृत है, या बिना किसी सबूत पर आधारित है। मामलों के इस सेट में कानून का कोई भी बिंदु शामिल नहीं है, जो हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।''

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: मेसर्स राजको स्टील एंटरप्राइजेज बनाम कविता सराफ और अन्य।

Monday 15 April 2024

S. 397 CrPc | यदि पुनर्विचार न्यायालय संज्ञेय अपराध में पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर देता है तो एफआईआर रद्द नहीं होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

 

S. 397 CrPc | यदि पुनर्विचार न्यायालय संज्ञेय अपराध में पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर देता है तो एफआईआर रद्द नहीं होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

बॉम्बे हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि उसके पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में न्यायालय सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार दर्ज एफआईआर रद्द नहीं कर सकता।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे, जस्टिस एनजे जमादार और जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की फुल बेंच ने कहा कि एफआईआर जांच एजेंसी की वैधानिक शक्ति है और यदि पुनर्विचार न्यायालय मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करता है तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता।

बेंच ने आगे कहा,

“एफआईआर का रजिस्ट्रेशन सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के लिए अनिवार्य रूप से परिणामी नहीं है। पुनरावृत्ति की कीमत पर ध्यान देना चाहिए कि संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किए जाने पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना पुलिस का वैधानिक कर्तव्य है। इसलिए सिद्धांत रूप में हम देसाई की इस दलील से सहमत होना मुश्किल पाते हैं कि एक बार सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद जो कुछ भी होता है, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।''

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जांच या अभियोजन को रद्द करने की शक्ति संविधान के तहत रिट अधिकार क्षेत्र या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के दायरे में आती है, जिसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना या न्याय सुनिश्चित करना है। फुल बेंच ने माना कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधन एफआईआर दर्ज होने के बाद धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ प्रभावी उपाय नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद संशोधन का उपाय निरर्थक नहीं हो जाएगा और संशोधन न्यायालय के आदेश की अभी भी उपयोगिता होगी, क्योंकि हाइकोर्ट एफआईआर रद्द करने के लिए रिट याचिका पर विचार करते समय इसे ध्यान में रख सकता है।

बेंच ने इस संदर्भ में आगे कहा,

''यदि जांच पूरी होने से पहले ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो जांच एजेंसी जांच के परिणाम को निर्धारित करने में इसे ध्यान में रख सकती है। यदि ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को संहिता के अनुसार संज्ञान लेने या जांच के दौरान उक्त आदेश का लाभ मिल सकता है। हाईकोर्ट रिट या अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एफआईआर और/या अभियोजन रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय पुनर्विचार न्यायालय के आदेश को भी उचित सम्मान दे सकता है।

अदालत ने सुझाव दिया कि पुनर्विचार न्यायालय द्वारा कोई निर्णय लेने से पहले उसे यह पुष्टि करनी चाहिए कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई या नहीं। इसने दो परिदृश्यों की पहचान की एफआईआर के पूर्व-पंजीकरण और पंजीकरण के बाद।

ऐसे परिदृश्य में जहां एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है, अदालत ने माना कि पुनर्विचार न्यायालय को धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रभावों पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए। यह अंतरिम आदेश जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने और पुनर्विचार न्यायालय के निर्णय तक जांच को आगे बढ़ाने से रोकेगा।

अदालत ने कहा कि यदि एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है तो मजिस्ट्रेट के आदेश में गलती की प्रकृति प्रासंगिक हो जाती है। यदि जांच अभी भी जारी है तो पुनर्विचार न्यायालय आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी गलती पाए जाने पर एफआईआर के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्विचार न्यायालय को क्षेत्राधिकार संबंधी गलतियों के आधार पर कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

हालांकि यदि जांच आरोपपत्र दाखिल करने या न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बिंदु तक आगे बढ़ गई है तो धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने के लिए पुनर्विचार न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम या अंतिम आदेश स्वचालित रूप से परिणामी अभियोजन रद्द नहीं करेगा।

न्यायालय ने उत्तर दिया कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) के नगर आयुक्तों और अधिकारियों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले के संबंध में एकल न्यायाधीश द्वारा एक संदर्भ रिट याचिकाओं का एक समूह है।

केडीएमसी के एक पूर्व नगर पार्षद ने मानेक कॉलोनी के पुनर्विकास के संबंध में शिकायत दर्ज की। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और डेवलपर के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया,, जिसके परिणामस्वरूप कॉलोनी के रहने वालों के साथ पक्षपात हुआ।

शिकायत में आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 120बी, 420, 418, 415, 467, 448 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 9 और 13 के तहत अपराधों का हवाला दिया गया। कल्याण के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

हालांकि, आरोपी ने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए पुनर्विचार आवेदन दायर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शिकायत खारिज करते हुए पुनर्विचार आवेदन स्वीकार कर लिया।

फुल बेंच की अदालत ने संघर्ष की पहचान की, जो तब उत्पन्न होता है, जब सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने के लिए रिट याचिकाओं और आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधन धारा 156(3) के तहत आदेश के खिलाफ वैकल्पिक उपाय है, भले ही इसके कारण एफआईआर दर्ज हो गई हो और उसके बाद की कार्यवाही हो गई हो।

अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधन एफआईआर दर्ज होने और उसके बाद की कार्यवाही के बाद भी सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ प्रभावी उपाय है और एफआईआर दर्ज होने के बाद संशोधन अदालत किस हद तक जांच में हस्तक्षेप कर सकती है।

ऐसे मामलों में जहां पुलिस की निष्क्रियता बनी रहती है या अप्रभावी जांच होती है, व्यक्ति धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के माध्यम से सहारा ले सकते हैं। यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को जांच एजेंसी की निगरानी करने का अधिकार देता है, अगर जांच एजेंसी ने संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की है या एफआईआर दर्ज करने के बावजूद उचित और प्रभावी जांच नहीं की है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आदेश केवल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के उनके वैधानिक कर्तव्य की याद दिलाता है। न्यायालय ने कहा कि धारा 156(3) के तहत आदेश रद्द करने से एफआईआर रजिस्ट्रेशन और जांच जैसी सभी बाद की कार्रवाइयां स्वतः ही निरस्त नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे आदेशों के बाद की जाने वाली कार्रवाइयां, जिनमें गिरफ्तारी, रिमांड, आरोपपत्र और न्यायालय का संज्ञान शामिल है, वैधानिक प्राधिकरण के तहत की जाती हैं।

न्यायालय ने याचिकाओं को आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित पीठों के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

केस टाइटल - अरुण पी. गिध बनाम चंद्रप्रकाश सिंह और अन्य

Thursday 11 April 2024

देरी माफ़ करने में मामले के गुण-दोषों पर विचार करना ज़रूरी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने देरी माफ़ करने के सिद्धांतों की व्याख्या


'देरी माफ़ करने में मामले के गुण-दोषों पर विचार करना ज़रूरी allनहीं': सुप्रीम कोर्ट ने देरी माफ़ करने के सिद्धांतों की व्याख्या की

अपील दायर करने में 5659 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (08 अप्रैल) को परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 3 और 5 का सामंजस्यपूर्ण गठन प्रदान करके आठ सिद्धांत निर्धारित किए।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सिद्धांत निर्धारित किए।

"जैसा कि ऊपर कहा गया है, कानून के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर सामंजस्यपूर्ण विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि:

(i) परिसीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है कि अधिकार के बजाय उपचार के अधिकार को जब्त करके मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए।

(ii) एक अधिकार या उपाय जिसका लंबे समय से प्रयोग या लाभ नहीं उठाया गया है, एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाना चाहिए या समाप्त हो जाना जाएगा।

(iii) परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों को अलग ढंग से समझना होगा, जैसे कि धारा 3 को सख्त अर्थ में समझना होगा जबकि धारा 5 को उदारतापूर्वक समझना होगा।

(iv) पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि उदार दृष्टिकोण, न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण या पर्याप्त न्याय के कारण को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग परिसीमन अधिनियम की धारा 3 में निहित परिसीमा के पर्याप्त कानून को हराने के लिए नहीं किया जा सकता।

(v) यदि पर्याप्त कारण बताया गया हो तो देरी को माफ करने के लिए न्यायालयों को विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन शक्ति का प्रयोग प्रकृति में विवेकाधीन है और विभिन्न कारकों के लिए पर्याप्त कारण स्थापित होने पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जहां अत्यधिक देरी, लापरवाही और उचित परिश्रम की कमी है।

(vi) केवल कुछ व्यक्तियों ने समान मामले में राहत प्राप्त की है, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग भी उसी लाभ के हकदार हैं यदि अदालत अपील दायर करने में देरी के लिए दिखाए गए कारण से संतुष्ट नहीं है।

(vii) देरी को माफ करने के लिए मामले के गुण-दोषों पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

(viii) देरी माफ़ी आवेदन पर निर्णय देरी को माफ़ करने के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए और जिस कारण से शर्तें लगाई गई हैं, वह वैधानिक प्रावधान की अवहेलना के समान है।

जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा लिखित फैसले में उपरोक्त सिद्धांत एक वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों की याचिका पर निर्णय लेते समय निर्धारित किए गए थे, जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने वादी के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा संदर्भ याचिका को खारिज करने के खिलाफ अपील दाखिल करने में देरी की माफी की मांग की गई थी ।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ताओं (वादी के कानूनी उत्तराधिकारी) ने तर्क दिया कि चूंकि वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी, इसलिए, उसे ट्रायल कोर्ट के आदेश दिनांक 24.09.1999 द्वारा संदर्भ की अस्वीकृति के बारे में पता नहीं चल सका।

अपीलकर्ताओं ने कहा कि उन्हें 28.05.2015 को ही पता चला कि एक संदर्भ 24.09.1999 को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अपील को तुरंत हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन के साथ दायर किया गया था ताकि इसके दाखिल होने में हुई देरी को माफ किया जा सके। बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अपील दायर करने में हुई देरी को परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के आलोक में माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास देरी को समझाने के लिए 'पर्याप्त कारण' हैं।

अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“हमारे पास दर्ज किए गए कारणों के लिए हाईकोर्ट द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है। पहले, दावेदारों ने संदर्भ को आगे बढ़ाने और फिर प्रस्तावित अपील दायर करने में लापरवाही बरती। दूसरे, अधिकांश दावेदारों ने संदर्भ न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। तीसरा, यदि याचिकाकर्ताओं को इसके निर्णय से पहले संदर्भ में प्रतिस्थापित और पक्ष नहीं बनाया गया है, तो वे प्रक्रियात्मक समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते थे जो उन्होंने कभी नहीं किया। इस प्रकार, मामले को आगे बढ़ाने में उनकी ओर से स्पष्ट रूप से कोई उचित परिश्रम नहीं किया गया है। तदनुसार, हमारी राय में, हाईकोर्ट द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने से इनकार करना उचित है।''

अदालत ने स्पष्ट किया,

"यदि पर्याप्त कारण बताया गया हो तो अदालतों को देरी को माफ करने के लिए विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन शक्ति का प्रयोग प्रकृति में विवेकाधीन है और विभिन्न कारकों के लिए पर्याप्त कारण स्थापित होने पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जहां लापरवाही और उचित परिश्रम की कमी रही ।"

उपरोक्त आधार के आधार पर अपील खारिज कर दी गई।

केस : एलआर के माध्पम से पथापति सुब्बा रेड्डी (मृतक) और अन्य द्वारा बनाम स्पेशल डिप्टी कलेक्टर (एलए)