Monday 14 February 2022

विभागीय जांच के बिना, एफआईआर को संदर्भित कर दिया गया बर्खास्तगी आदेश दोषपूर्ण

विभागीय जांच के बिना, एफआईआर को संदर्भित कर दिया गया बर्खास्तगी आदेश दोषपूर्णः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्ण विभागीय जांच किए बिना कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर और मामला दर्ज करने का संदर्भ देकर दिए गए बर्खास्तगी के आदेश का दोषपूर्ण होना तय है। जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त‌ करने के लिए किए गए संचार को चुनौती दी गई थी। बेंच ने संचार को रद्द कर दिया। पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता को गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड में तालुका प्रबंधक के रूप में अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। 2018 में कुछ आरोपों के कारण उस पर और अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई।

Sunday 13 February 2022

अदालतों को निजी गवाहों से पूछताछ, जहां तक संभव हो, उसी दिन पूरी करनी चाहिए

 *माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण  का नाम : राजेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार,  CRA 339-340/2014 Date 6 फरवरी 2022 कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश* मैं प्रतिपादित करते हुए कहा कि निचली अदालतों से बोला सुप्रीम कोर्ट- निजी गवाहों से पूछताछ उसी दिन पूरी करें।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभर में निचली अदालतों को निजी गवाहों से पूछताछ, जहां तक संभव हो, उसी दिन पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे गवाहों से जिरह की प्रक्रिया अचानक ही बगैर किसी कारण स्थगित करने की प्रवृत्ति का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार न्याय मिलने की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जानबूझकर किए जा रहे प्रयास पर वह आक्रोश व्यक्त करता है और इससे ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे निजी गवाह 'जाहिर कारणों' से विरोधी हो जाते हैं। जस्टिस एस एस कौल और जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की एक पीठ ने कहा, 'मुख्य पूछताछ के पूरा होने के बाद लम्बे समय के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है जिससे बचाव पक्ष को विजयी होने में सहायता मिलती है।' 

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'इसलिए हम यह दोहराना उचित समझते हैं कि निचली अदालतों को निजी गवाहों की मुख्य पूछताछ और प्रति परीक्षण, जहां तक संभव हो उसी दिन करना चाहिए।' शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ चार अपीलकर्ताओं की अपील पर यह निर्णय सुनाया। 

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इन चारों को  2004 में दो व्यक्तियों की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में, दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने इस फैसले की प्रति संबंधित हाई कोर्ट को माध्यम से सभी निचली अदालतों में वितरित करने का आदेश दिया। 

मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की वि‌धि गलत, मृतक की उम्र आधार होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

 मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की वि‌धि गलत, मृतक की उम्र आधार होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुआवजे के निर्धारण के लिए दो गुणकों के प्रयोग की विध‌ि गलत है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त गुणक का प्रयोग किया जाए। मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में मद्रास हाईकोर्ट ने अधिवर्षिता की तारीख तक 3 के गुणक के संबंध में और उसके बाद 10 वर्षों के लिए जीवन की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए 8 का गुणक के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि की।

 केस शीर्षक: आर. वल्ली बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।


अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले न्यायिक अधिकारी को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करें : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा

अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले न्यायिक अधिकारी को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करें : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा


 सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रथा का समर्थन किया है जिसमें एक न्यायिक अधिकारी को उसके द्वारा दिए गए इस्तीफे को वापस लेने के लिए राजी किया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, "एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को बिना काउंसलिंग और उसे आत्मनिरीक्षण और पुनर्विचार का अवसर दिए बिना खोना न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में नहीं होगा।" अदालत ने ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस्तीफा देने वाली महिला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को बहाल करे जिसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। 
इस मामले में, रिट याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से तबादला आदेश पारित किए गए क्योंकि उसने हाईकोर्ट के पर्यवेक्षण न्यायाधीश की मांगों के अनुसार कार्य नहीं किया। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें हाईकोर्ट की मौजूदा तबादला नीति के उल्लंघन में श्रेणी 'ए' शहर से श्रेणी 'सी' शहर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तबादले का सामना करना पड़ा। चूंकि तबादला उसे अपनी बेटी के साथ रहने से रोकता था, जो उस समय बोर्ड परीक्षा दे रही थी, उसके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में, उसने बहाल किए जाने के अपने अधिकार का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 
इस मामले की जांच करते हुए, अदालत ने कहा कि: (1) तबादला आदेश 8 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। (2) याचिकाकर्ता ने अगले दिन यानी 9 जुलाई 2014 को एक अभ्यावेदन दिया और उसे दो दिनों के भीतर यानी 11 जुलाई 2014 को खारिज कर दिया गया। (3) 11 जुलाई को 2014, याचिकाकर्ता ने एक और अभ्यावेदन दिया। हालांकि, उसे भी प्रतिवादी संख्या 1 ( हाईकोर्ट) का पक्ष नहीं मिला और 14 जुलाई 2014 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि समान आधार पर पहले प्रतिनिधित्व को पहले ही खारिज कर दिया गया था। (12 जुलाई 2014 को दूसरा शनिवार था, 13 जुलाई 2014 को रविवार था) (4) अगले कार्य दिवस यानी 14 जुलाई 2014 को, उनका दूसरा प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया गया था। (5) 15 जुलाई 2014 को, याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया। (6) अगले दिन यानी 16 जुलाई 2014 को, एमपी हाईकोर्ट ने उसकी स्वीकृति की सिफारिश के साथ इसे प्रतिवादी संख्या 2 को भेज दिया। (7) अगले ही दिन अर्थात 17 जुलाई 2014 को प्रतिवादी संख्या 2 ने इसे स्वीकार कर लिया। 
कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले मामले के पीड़ितों से कहा इस समयरेखा को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2013 के लिए उनका आकलन, जिसके दौरान उनका पुष्टिकरण माना जाएगा, 'बहुत अच्छा' था। बेंच ने इस प्रकार कहा: 86. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कुछ हाईकोर्ट में एक प्रथा का पालन किया जाता है कि जब भी कोई न्यायिक अधिकारी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अपना त्यागपत्र देता है, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा काउंसलिंग की जाती है और उसे इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करने का एक प्रयास किया जाता है।
न्यायिक अधिकारी के प्रशिक्षण पर बहुमूल्य समय और पैसा खर्च किया जाता है। एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को काउंसलिंग दिए बिना और उसे आत्मनिरीक्षण करने और पुनर्विचार करने का अवसर दिए बिना खोना, न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में नहीं होगा। हम पाते हैं कि यह न्यायपालिका के हित में होगा कि सभी हाईकोर्ट द्वारा इस तरह की प्रथा का पालन किया जाए। इसलिए अदालत ने माना कि मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे का अर्थ स्वैच्छिक होना नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने कहा, "हालांकि, यह देखना संभव नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि, यहां ऊपर वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे ऐसी थी कि हताशा से, याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। 

केस : एक्स बनाम रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC) 150 

मामला संख्या | दिनांक: WP (सी) 2018 का 1137 | 10 फरवरी 2022 

पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई 

वकील: याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, प्रतिवादियों के लिए एसजी तुषार मेहता 

*केस लॉः तथ्यात्मक सारांश -* रिट याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से स्थानांतरण आदेश पारित किए गए क्योंकि उसने हाईकोर्ट के पर्यवेक्षण न्यायाधीश की मांगों के अनुसार कार्य नहीं किया। उन्होंने शिकायत की कि हाईकोर्ट की मौजूदा स्थानांतरण नीति के उल्लंघन में श्रेणी 'ए' शहर से श्रेणी 'सी' शहर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तबादले का सामना करना पड़ा। चूंकि तबादला उसे अपनी बेटी के साथ रहने से रोकता था, जो उस समय बोर्ड परीक्षा दे रही थी, उसके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में, उसने बहाल किए जाने के अपने अधिकार का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया: हालांकि, यह देखना संभव नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि, परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे ऐसी थी कि हताशा के चलते याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर दिनांक 15 जुलाई 2014 के पद से त्यागपत्र को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए पारित आदेश को रद्द किया जाता है; और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को तुरंत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि याचिकाकर्ता पिछले वेतन की हकदार नहीं होगी, वह 15 जुलाई 2014 से सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में निरंतरता की हकदार होगी।
अभ्यास और प्रक्रिया - कुछ हाईकोर्ट में एक प्रथा का पालन किया जाता है कि जब भी कोई न्यायिक अधिकारी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अपना त्यागपत्र देता है, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा काउंसलिंग की जाती है और उसे इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करने का एक प्रयास किया जाता है। न्यायिक अधिकारी के प्रशिक्षण पर बहुमूल्य समय और पैसा खर्च किया जाता है। एक अच्छे न्यायिक अधिकारी को काउंसलिंग दिए बिना और उसे आत्मनिरीक्षण करने और पुनर्विचार करने का अवसर दिए बिना खोना, न्यायिक अधिकारी या न्यायपालिका के हित में नहीं होगा। हम पाते हैं कि यह न्यायपालिका के हित में होगा कि सभी हाईकोर्ट द्वारा इस तरह की प्रथा का पालन किया जाए। (पैरा 86) भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 32 और 226 - न्यायिक समीक्षा- एक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत संकीर्ण है और हम हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकते हैं । (पैरा 29) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12- प्रशासनिक पक्ष पर अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य होगा। (पैरा 39) वैध अपेक्षा का सिद्धांत - किसी नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा अपने आप में एक अलग प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है - उस पर विचार करने और उसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है -उचित विचार की आवश्यकता गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा बनती है जो कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती है। प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसे उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित विचार की आवश्यकता होती है। संदर्भ में दावेदार की अपेक्षा उचित या वैध है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है। जब भी प्रश्न उठता है, तो यह दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं बल्कि बड़े सार्वजनिक हित में निर्धारित किया जाना है, जिसमें अन्य विचार अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अन्यथा दावेदार की वैध अपेक्षा क्या होती - लोक प्राधिकरण का एक प्रामाणिक निर्णय इस तरह गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करेगा और न्यायिक जांच का सामना करेगा। (पैरा 40) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 32 और 226 - न्यायिक समीक्षा- न्यायिक समीक्षा के कानून में निष्पक्षता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और शक्ति के कथित प्रयोग में अनुचितता ऐसी हो सकती है कि यह शक्ति का दुरुपयोग या अधिकता हो । न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए जहां विवेकाधीन शक्ति का उचित और सद्भाव में प्रयोग नहीं किया जाता है। (पैरा 40)
मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के स्थानांतरण दिशानिर्देश / नीति - स्थानांतरण नीति कानून में लागू नहीं हो सकती है, लेकिन जब जिला न्यायपालिका के प्रशासन के लिए एमपी हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण नीति बनाई गई है, तो प्रत्येक न्यायिक अधिकारी की वैध अपेक्षा होगी कि ऐसी नीति को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, जब स्थानांतरण के लिए न्यायिक अधिकारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा हो। (पैरा 41) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 - राज्य की कार्रवाई की वैधता का अनुमान है और बोझ उस व्यक्ति पर है जो दावा साबित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाता है - जहां कोई प्रशंसनीय कारण या सिद्धांत इंगित नहीं किया गया है न ही यह देखा जा सकता है और आक्षेपित राज्य कार्रवाई मनमानी प्रतीत होती है, मनमानी साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया जाता है, जिससे राज्य पर अपनी कार्रवाई को उचित और सही के रूप में उचित ठहराने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। यदि राज्य अपनी कार्रवाई को उचित और सही ठहराने के लिए सामग्री को पेश करने में असमर्थ है, तो मनमाने ढंग से आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर बोझ का निर्वहन किया जाना चाहिए। (पैरा 55) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 32, 226 और 14 - न्यायिक समीक्षा - मनमानापन - न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा केवल इस बात को संतुष्ट करने के लिए है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी के दोष से दूषित नहीं है या नहीं - यह अदालतों के लिए नहीं है कि वो नीति को फिर से बनाए या किसी अन्य के साथ प्रतिस्थापित करे जिसे अधिक उपयुक्त माना जाता है - मनमानी के आधार पर हमले को सफलतापूर्वक यह दिखा कर निरस्त किया जाता है कि जो कार्य किया गया है, वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निष्पक्ष और उचित था। (पैरा 55) शब्द और वाक्यांश- "कानूनी द्वेष" या "कानून में द्वेष" - राज्य का दायित्व है कि वह बिना किसी दुर्भावना या द्वेष के निष्पक्ष रूप से कार्य करे - वास्तव में या कानून में। "कानूनी द्वेष" या "कानून में द्वेष" का अर्थ वैध बहाने के बिना किया गया कुछ है। यह बिना उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया कार्य है, और जरूरी नहीं कि यह गलत भावना और द्वेष से किया गया कार्य हो। जहां द्वेष के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वह कभी भी राज्य की ओर से द्वेष का मामला नहीं हो सकता है। इसका अर्थ होगा वैधानिक शक्ति का प्रयोग "उन विदेशी उद्देश्यों के लिए जिनके लिए यह कानून में प्रवृत्ति है। " इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के लिए कानून का जानबूझकर उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक भ्रष्ट झुकाव। (पैरा 58)
सेवा कानून - स्थानांतरण - आम तौर पर स्थानांतरण का एक आदेश, जो सेवा की घटना है,में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह पाया न जाए कि यह दुर्भावनापूर्ण है - दुर्भावनापूर्ण दो प्रकार के होते हैं - एक 'वास्तव में द्वेष' और दूसरा 'कानून में दुर्भावना'। जब कोई आदेश स्थानांतरण के आदेश को पारित करने के लिए किसी भी कारक पर आधारित नहीं है और एक अप्रासंगिक आधार पर आधारित है, तो ऐसा आदेश कानून में टिकाऊ नहीं होगा। (61) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 - प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करना और बाहरी सामग्री पर विचार करना तर्कहीनता के दायरे में आ जाएगा। एक कार्रवाई जो मनमानी, तर्कहीन और अनुचित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित होगी। (पैरा 66) मिसाल का कानून - एक निर्णय केवल उसी के लिए एक अधिकार है जो वह वास्तव में तय किया गया है। प्रत्येक निर्णय को उस विशेष तथ्य पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसे साबित किया गया हो या साबित किया गया मान लिया गया हो। वहां पाए जाने वाले भावों की व्यापकता, पूरे कानून की व्याख्या करने के लिए नहीं है, बल्कि उस मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य है जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियां पाई जानी हैं। (पैरा 93) मिसाल का कानून - अनुपात तय करने वाला एक नियम है जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए कानून के आवेदन से निकाला जा सकता है, न कि तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो समान प्रतीत हो सकते हैं। - एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है, तब भी जब प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाता है। (पैरा 94)

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/persuade-judicial-officers-having-good-track-record-to-withdraw-resignation-supreme-court-to-hcs-191694

डिक्री सुधार आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल होगा जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट के फैसले में विलय हो गई है : सुप्रीम कोर्ट

 डिक्री सुधार आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल होगा जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट के फैसले में विलय हो गई है : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में विलय हो जाती है, तो डिक्री के सुधार के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किया जा सकता है जहां डिक्री की पुष्टि की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जून, 2016 के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी। विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या डिक्री के सुधार के लिए एक आवेदन जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर दायर अपील पर निर्णय लेते समय की गई है, को ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153ए के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए सुधारा/बदला जा सकता है। 

केस : बी बोरैया प्रतिनिधि एलआरएस के माध्यम से बनाम


बीमा कंपनी केवल इस आधार पर कि चोरी की सूचना देरी से दी गई, दावा अस्वीकार नहीं कर सकती, यदि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट

 बीमा कंपनी केवल इस आधार पर कि चोरी की सूचना देरी से दी गई, दावा अस्वीकार नहीं कर सकती, यदि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि य‌दि चोरी की वारदात की स्थिति में बीमा कंपनी केवल इस आधार पर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती कि कंपनी को वारदात की सूचना विलंब से दी गई, हालांकि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता का बीमाकृत वाहन लूट लिया गया था। शिकायतकर्ता ने धारा 395 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया और संबंधित न्यायालय में चालान किया। हालांकि वाहन का पता नहीं चल सका, इसलिए पुलिस ने अन्ट्रेसबल (पता नहीं लगाया जा सका) रिपोर्ट दर्ज की। 

केस शीर्षक: जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड


आर्टिकल 226 - हाईकोर्ट को सबूतों की फिर से सराहना करने या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 आर्टिकल 226 - हाईकोर्ट को सबूतों की फिर से सराहना करने या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी हाईकोर्ट को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सबूतों की फिर से सराहना करने और/या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में अपीलकर्ता एक बैंक में शाखा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसके खिलाफ बैंक के एक उधारकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि उसने 1,50,000/- रुपये के ऋण की सीमा स्वीकृत की थी, लेकिन उधारकर्ता ने उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत देने से इनकार कर दिया था तो बाद में घटाकर 75,000/- रुपये कर दिया गया था। 

केस: उमेश कुमार पाहवा बनाम निदेशक मंडल उत्तराखंड ग्रामीण बैंक


सहमति आदेश के खिलाफ अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

 सहमति आदेश के खिलाफ अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सहमति के आदेश (decree) के खिलाफ एक अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, समझौते पर आधारित सहमति के आदेश के पक्षकार को समझौते के आदेश को इस आधार पर चुनौती देने के लिए कि आदेश वैध नहीं है, यानी यह शून्य या शून्य करणीय है, उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौता रिकॉर्ड किया होता है। 

केस शीर्षकः श्री सूर्या डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स बनाम एन शैलेश प्रसाद


धारा 498A आईपीसी- सामान्य और सर्वव्यापक आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों पर मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

 *धारा 498A आईपीसी- सामान्य और सर्वव्यापक आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों पर मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट*

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के रिश्तेदारों पर लगाए गए सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए जैसे प्रावधानों को पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में अंततः बरी हो जाने के बाद भी आरोपी की गंभीर क्षति होती हैं, इसलिए इस प्रकार की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। 

केस शीर्षकः कहकशां कौसर @ सोनम बनाम बिहार राज्य


पोस्ट ऑफिस/ बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी या गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

 

*पोस्ट ऑफिस/ बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी या गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते : सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि किसी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान धोखाधड़ी या कोई गलत कार्य किया गया था, तो पोस्ट ऑफिस ऐसे कर्मचारी के गलत कार्य के लिए जिम्मेदार होगा।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोस्ट ऑफिस संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का हकदार है, लेकिन यह उन्हें उनके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ("एनसीडीआरसी") के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि किसान विकास पत्रों को भुनाने के संबंध में डाक एजेंट द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

केस : प्रदीप कुमार और अन्य बनाम पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य।

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-191809?infinitescroll=1

Saturday 5 February 2022

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क किए बिना एफआईआर दर्ज करने के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते: गुजरात हाई‌कोर्ट

*सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क किए बिना एफआईआर दर्ज करने के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते: गुजरात हाई‌कोर्ट*

गुजरात हाईकोर्ट ने पाया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क किए बिना एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले विभिन्न आवेदन सीधे हाईकोर्ट के समक्ष दायर किए जा रहे हैं। जस्टिस विपुल पंचोली के अनुसार , यह धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का उल्लंघन है। इसलिए, बेंच ने अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जो उसके द्वारा प्रतिवादी-पुलिस प्राधिकरण के पास दायर लिखित शिकायत के आधार पर थी।
कोर्ट ने यह देखा, " एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले विभिन्न आवेदन कोड की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क किए बिना सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के सीधे विरोध में है। इस प्रकार, तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान मामले में यह याचिका खारिज की जाती है।" पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिवादी-पुलिस प्राधिकरण को 10.01.22 में एक लिखित शिकायत दी थी। फिर भी इसे 13.01.22 तक भी पंजीकृत नहीं किया गया था। यह कहते हुए कि संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस-प्राधिकरण का कर्तव्य है, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की प्रार्थना की।
इसके विपरीत, प्रतिवादी ने लिखित शिकायत में उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता से संबंधित व्यक्तियों द्वारा नौ ब्लैंक चेक प्राप्त किए गए थे। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता इस तरह की शिकायत दर्ज करके बचाव करने की कोशिश कर रहा था और इस पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रतिवादी ने बताया कि याचिकाकर्ता के पास संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज करने का उपाय था और इस तरह याचिका को खारिज करने का आग्रह किया।
फैसला बेंच ने प्राथमिक मुद्दे की पहचान की, जो प्रतिवादी-पुलिस प्राधिकरण द्वारा शिकायत का पंजीकरण न करने की शिकायत थी। इसे संबोधित करने के लिए, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को पुलिस प्राधिकरण द्वारा तीन दिनों के भीतर यानी 13.01.2022 को बुलाया गया था और फिर भी वर्तमान याचिका सीधे हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। कोर्ट ने 2020 के विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 6760 में गुजरात हाईकोर्ट की समन्वय पीठ की टिप्पणियों पर विचार किया,
" हमारी राय में सीआरपीसी की धारा 156 (3) एक मजिस्ट्रेट में ऐसी सभी शक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है जो एक उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, और इसमें एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने और एक उचित जांच का आदेश देने की शक्ति शामिल है यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हैं कि पुलिस द्वारा उचित जांच नहीं की गई है या नहीं की जा रही है। " यह विचार सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे और अन्य और साकिरी वासु बनाम यूपी राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जहां बेंच ने कहा था: " यदि किसी व्यक्ति की शिकायत है कि उसकी एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई है, या दर्ज की गई है, उचित जांच नहीं की जा रही है, तो पीड़ित व्यक्ति का उपचार धारा 226 के तहत हाईकोर्ट में जाना नहीं है, बल्‍कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है। " गुजरात हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने यह भी कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित किया था और इसकी पुष्टि की थी। इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के साथ याचिका के टकराव को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

केस शीर्षक: रंजीतप्रसाद चंद्रदेवराम राजवंशी श्री लॉजिस्टिक्स के मा‌लिक बनाम गुजरात राज्य सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (गुजरात) 20

केस नंबर: आर/एससीआर.ए/1114/2022

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