S. 18 Limitation Act| आंशिक ऋण की स्वीकृति पूरे दावे की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंशिक ऋण की स्वीकृति परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत पूरे ऋण की परिसीमा अवधि को नहीं बढ़ाती। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता को धारा 18 (ऋण की स्वीकृति पर परिसीमा अवधि का विस्तार) का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा देय ऋण का केवल एक भाग ही देनदार द्वारा स्वीकार किया गया था। Cause Title: M/S. AIREN AND ASSOCIATES VERSUS M/S. SANMAR ENGINEERING SERVICES LIMITED
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