Wednesday, 13 August 2025

तलाक के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना बेकार - सुप्रीम कोर्ट

 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि *तलाक के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना बेकार* तलाक  हो जाने के बाद अपराधिक प्रकरण का औचित्य नहीं। रिस्तेदारो के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई समाप्त की गई।

मांगे राम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य व अन्य, SLP(C) 10817/2024 निर्णय दिनांक 12/08/2025 

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