सुरक्षित और वाहन-योग्य सड़कों का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट
यह देखते हुए कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और वाहन-योग्य सड़कों के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि सड़क निर्माण का ठेका किसी निजी कंपनी को देने के बजाय राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में आने वाली सड़कों के विकास और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अदालत ने कहा, “मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004... राज्य में सड़कों के विकास, निर्माण और रखरखाव में राज्य की भूमिका को दोहराता है। चूंकि देश के किसी भी हिस्से तक पहुंचने का अधिकार कुछ परिस्थितियों में कुछ अपवादों और प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। सुरक्षित, सुव्यवस्थित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने सीधे नियंत्रण में आने वाली सड़कों का विकास और रखरखाव करे।” Cause Title: UMRI POOPH PRATAPPUR (UPP) TOLLWAYS PVT. LTD. VERSUS M.P. ROAD DEVELOPMENT CORPORATION AND ANOTHER
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