रजिस्टर्ड वसीयत की प्रामाणिकता की धारणा होती है, इसकी वैधता पर विवाद करने वाले पक्ष पर सबूत का भार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई 2025) को दोहराया कि रजिस्टर्ड 'वसीयत' के उचित निष्पादन और प्रामाणिकता की धारणा होती है और सबूत का भार वसीयत को चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है। ऐसा मानते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें विवादित भूमि में अपीलकर्ता/लासुम बाई का हिस्सा कम कर दिया गया था और रजिस्टर्ड वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर उनका पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखा।
*अदालत ने कहा*
पारिवारिक समझौते (जिसके संबंध में अदालत ने कहा, पारिवारिक समझौते (जिसके संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए) और रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार संपत्तियों का वितरण लगभग समान अनुपात में है। वसीयत रजिस्टर्ड दस्तावेज है और इसलिए इसकी प्रामाणिकता के बारे में एक अनुमान है। निचली अदालत ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वसीयत के निष्पादन को स्वीकार कर लिया। चूंकि वसीयत रजिस्टर्ड दस्तावेज है, इसलिए उस पक्षकार, जिसने इसके अस्तित्व पर विवाद किया था, जो इस मामले में प्रतिवादी-मुथैया होगा, पर यह स्थापित करने का दायित्व होगा कि वसीयत कथित तरीके से निष्पादित नहीं की गई या ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां थीं, जिनके कारण यह संदिग्ध हो गई। हालांकि, प्रतिवादी-मुथैया ने अपने साक्ष्य में रजिस्टर्ड वसीयत पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षरों को अपने पिता एम. राजन्ना के हस्ताक्षरों के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वादी-लसुम बाई के पास 6 एकड़ और 16 गुंटा ज़मीन थी, जो वसीयत के अनुसार उनके हिस्से में आती थी। इस पृष्ठभूमि में निचली अदालत का यह मानना सही था कि एम. राजन्ना ने अपनी मूर्त संपत्ति का अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच उचित वितरण किया था। 24 जुलाई, 1974 की वसीयत और मौखिक पारिवारिक समझौते को निष्पादित करते हुए। हमारा मानना है कि अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य मौखिक पारिवारिक समझौते के अस्तित्व और उसकी ठोस प्रकृति को पुष्ट करते हैं, जिसकी पुष्टि विवादित संपत्ति सहित मुकदमे की अनुसूची की संपत्तियों के कब्जे के तथ्य से होती है, जो स्वीकार्य रूप से वादी-लसुम बाई और बाद में क्रेता यानी जनार्दन रेड्डी के पास थी।"
तदनुसार, अदालत ने निचली अदालत का फैसला बहाल कर दिया, जिससे अपीलकर्ता/लसुम बाई को संपत्ति का पूर्ण स्वामी घोषित कर दिया गया।
Cause Title: METPALLI LASUM BAI (SINCE DEAD) AND OTHERS VERSUS METAPALLI MUTHAIH(D) BY LRS
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