Monday 29 April 2024

यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक लगती है तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

 यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक लगती है तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की एसोसिएशन और अन्य मामले में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से संदर्भ लेते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि असाधारण मामलों में यदि न्यायालय को लगता है कि सरकारी अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है तो पहली बार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसी उपस्थिति की अनुमति है।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम गणेश रॉय

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