Monday 29 April 2024

वैध प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारी काफी समय तक स्थायी भूमिका निभा रहा है तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

 वैध प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारी काफी समय तक स्थायी भूमिका निभा रहा है तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का उपयोग उस कर्मचारी को सेवा के नियमितीकरण से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसकी नियुक्ति को "अस्थायी" कहा गया, लेकिन उसने नियमित कर्मचारी की क्षमता में काफी अवधि तक नियमित कर्मचारी द्वारा किए गए समान कर्तव्यों का पालन किया।

हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि कर्मचारियों को वैध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। नियमित कर्मचारी की चयन प्रक्रिया और लगभग 25 वर्षों से लगातार सेवा कर रहे थे, इसलिए "स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता और पीछे की मंशा रोज़गार नियम के सिद्धांतों के विपरीत है।"

केस टाइटल: विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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