Monday 29 April 2024

आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

 आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर बनाया गया प्रथम दृष्टया मामला और शिकायतकर्ता की ओर से तलब किए जाने से पहले दिए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं।

हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिसने समन जारी करने को रद्द कर दिया था, जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालतों ने मिनी-ट्रायल में प्रवेश करके समन जारी करना रद्द करने में गलती की है, जैसे कि दोषसिद्धि या बरी होने के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना था। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत के आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही समन जारी करने का आदेश देने के लिए पर्याप्त है।

केस टाइटल: अनिरुद्ध खानवलकर बनाम शर्मिला दास और अन्य

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