Monday 22 April 2024

संपत्ति तक पहुंच का वैकल्पिक रास्ता होने पर आवश्यकतानुसार सुख सुविधा उपलब्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

 संपत्ति तक पहुंच का वैकल्पिक रास्ता होने पर आवश्यकतानुसार सुख सुविधा उपलब्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुखभोग अधिकार का दावेदार 'प्रमुख विरासत' (दावेदार के स्वामित्व वाली संपत्ति) का आनंद लेने के लिए 'आवश्यकता से सहज अधिकार' का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब पहुंच का कोई वैकल्पिक तरीका मौजूद हो। 'डोमिनेंट हेरिटेज' उस रास्ते से अलग है, जिस पर डोमिनेंट हेरिटेज तक पहुंचने के लिए सुगम्य अधिकारों का दावा किया गया।

केस टाइटल: मनीषा महेंद्र गाला बनाम शालिनी भगवान अवतरामनी

No comments:

Post a Comment