Sunday 4 September 2022

आदेश VI नियम 17 सीपीसी : केवल देरी संशोधन के आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश निर्धारित किए - सुप्रीम कोर्ट

 आदेश VI नियम 17 सीपीसी : केवल देरी संशोधन के आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश निर्धारित किए- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल देरी ही सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत संशोधन के लिए आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। अदालत ने कहा, "याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी को लागत उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए और त्रुटि या गलती से, यदि धोखाधड़ी नहीं है, तो वाद पत्र या लिखित बयान में संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। " 

जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड | 2022 लाइव लॉ (SC) 729 | सीए 5909/ 2022 | 1 सितंबर 2022 | जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-208335

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