Sunday 4 September 2022

एक आरोपी के खिलाफ एक ही तरह के तथ्यों के आधार पर एक ही व्यक्ति द्वारा कई एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं, अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

 एक आरोपी के खिलाफ एक ही तरह के तथ्यों के आधार पर एक ही व्यक्ति द्वारा कई एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं, अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही तरह के तथ्यों के आधार पर एक ही व्यक्ति द्वारा कई एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं है। अदालत ने कहा, "एक ही शिकायतकर्ता के कहने पर तथ्यों और आरोपों के एक ही सेट पर इस तरह की लगातार प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की जांच के लायक नहीं होगा।" जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने कहा, "अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप आरोपी एक ही कथित अपराध के लिए कई आपराधिक कार्यवाही में फंस जाएगा।" 

तारक दास मुखर्जी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 731 | सीआरए 1400 ऑफ 2022 | 23 अगस्त 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओकास


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-208335

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