Sunday 4 September 2022

मध्यस्थ फीस की सीमा 30 लाख रुपये है, यह सीमा व्यक्तिगत मध्यस्थ पर लागू होती है, न कि संपूर्ण रूप से मध्यस्थ ट्रिब्यूनल पर : सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थ फीस की सीमा 30 लाख रुपये है, यह सीमा व्यक्तिगत मध्यस्थ पर लागू होती है, न कि संपूर्ण रूप से मध्यस्थ ट्रिब्यूनल पर : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में 30,00,000 रुपये की सीमा आधार राशि के योग और परिवर्तनीय राशि पर लागू होती है, न कि केवल परिवर्तनीय राशि पर। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इसका मतलब है कि अधिकतम देय शुल्क 30,00,000 रुपये होगा। 

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी | 2022 लाइव लॉ (SC) 723 | मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 05/ 2022 | 30 अगस्त 2022 |


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-208335

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