Sunday 4 September 2022

मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ दावे और जवाबी-दावे में अलग-अलग फीस वसूलने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

 मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ दावे और जवाबी-दावे में अलग-अलग फीस वसूलने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में 'विवाद में राशि' शब्द एक दावे और जवाबी-दावे में अलग-अलग राशि को संदर्भित करता है, न कि संचयी रूप से। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत के फैसले ने आयोजित किया, "मध्यस्थ किसी एड- हॉक मध्यस्थता कार्यवाही में दावे और जवाबी-दावे के लिए अलग फीस लेने के हकदार होंगे, और चौथी अनुसूची में निहित फीस सीमा दोनों पर अलग से लागू होगी, जब चौथी अनुसूची की शुल्क संरचना एड- हॉक मध्यस्थता के लिए लागू की गई है।" 

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी | 2022 लाइव लॉ (SC) 723 | मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 05/ 2022 | 30 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-208335

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