Sunday 4 September 2022

न्यायिक सेवा - मौखिक परीक्षा से पहले मुख्य परीक्षा के अंकों के खुलासे से बचा जाना चाहिए, उम्मीदवारों बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की अनुमति दी जाए : सुप्रीम कोर्ट

 न्यायिक सेवा - मौखिक परीक्षा से पहले मुख्य परीक्षा के अंकों के खुलासे से बचा जाना चाहिए, उम्मीदवारों बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की अनुमति दी जाए : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा आयोजित करने से पहले मुख्य परीक्षा के अंकों के खुलासे से बचा जा सकता है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अवलोकन किया, "जहां लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा होती है और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में अवगत कराया जाता है, जो मौखिक परीक्षा के उम्मीदवारों के निष्पक्ष मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला पूर्वाग्रह कर सकते हैं।" 

हरकीरत सिंह घुमन बनाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट | 2022 लाइव लॉ (SC) 720 | सीए 5874/ 2022 | 29 अगस्त 2022 |


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-208335

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