Sunday 13 February 2022

डिक्री सुधार आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल होगा जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट के फैसले में विलय हो गई है : सुप्रीम कोर्ट

 डिक्री सुधार आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल होगा जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट के फैसले में विलय हो गई है : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में विलय हो जाती है, तो डिक्री के सुधार के लिए आवेदन केवल हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किया जा सकता है जहां डिक्री की पुष्टि की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जून, 2016 के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी। विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या डिक्री के सुधार के लिए एक आवेदन जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर दायर अपील पर निर्णय लेते समय की गई है, को ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153ए के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए सुधारा/बदला जा सकता है। 

केस : बी बोरैया प्रतिनिधि एलआरएस के माध्यम से बनाम


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