Sunday 13 February 2022

सहमति आदेश के खिलाफ अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

 सहमति आदेश के खिलाफ अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सहमति के आदेश (decree) के खिलाफ एक अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, समझौते पर आधारित सहमति के आदेश के पक्षकार को समझौते के आदेश को इस आधार पर चुनौती देने के लिए कि आदेश वैध नहीं है, यानी यह शून्य या शून्य करणीय है, उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौता रिकॉर्ड किया होता है। 

केस शीर्षकः श्री सूर्या डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स बनाम एन शैलेश प्रसाद


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