Sunday 13 February 2022

बीमा कंपनी केवल इस आधार पर कि चोरी की सूचना देरी से दी गई, दावा अस्वीकार नहीं कर सकती, यदि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट

 बीमा कंपनी केवल इस आधार पर कि चोरी की सूचना देरी से दी गई, दावा अस्वीकार नहीं कर सकती, यदि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि य‌दि चोरी की वारदात की स्थिति में बीमा कंपनी केवल इस आधार पर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती कि कंपनी को वारदात की सूचना विलंब से दी गई, हालांकि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता का बीमाकृत वाहन लूट लिया गया था। शिकायतकर्ता ने धारा 395 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया और संबंधित न्यायालय में चालान किया। हालांकि वाहन का पता नहीं चल सका, इसलिए पुलिस ने अन्ट्रेसबल (पता नहीं लगाया जा सका) रिपोर्ट दर्ज की। 

केस शीर्षक: जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड


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