Monday 14 February 2022

विभागीय जांच के बिना, एफआईआर को संदर्भित कर दिया गया बर्खास्तगी आदेश दोषपूर्ण

विभागीय जांच के बिना, एफआईआर को संदर्भित कर दिया गया बर्खास्तगी आदेश दोषपूर्णः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्ण विभागीय जांच किए बिना कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर और मामला दर्ज करने का संदर्भ देकर दिए गए बर्खास्तगी के आदेश का दोषपूर्ण होना तय है। जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त‌ करने के लिए किए गए संचार को चुनौती दी गई थी। बेंच ने संचार को रद्द कर दिया। पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता को गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड में तालुका प्रबंधक के रूप में अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। 2018 में कुछ आरोपों के कारण उस पर और अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई।

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