Sunday 13 February 2022

पोस्ट ऑफिस/ बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी या गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

 

*पोस्ट ऑफिस/ बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी या गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते : सुप्रीम कोर्ट*

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि किसी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान धोखाधड़ी या कोई गलत कार्य किया गया था, तो पोस्ट ऑफिस ऐसे कर्मचारी के गलत कार्य के लिए जिम्मेदार होगा।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोस्ट ऑफिस संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का हकदार है, लेकिन यह उन्हें उनके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ("एनसीडीआरसी") के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि किसान विकास पत्रों को भुनाने के संबंध में डाक एजेंट द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को वैकल्पिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

केस : प्रदीप कुमार और अन्य बनाम पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य।

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-191809?infinitescroll=1

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