Sunday 20 March 2022

अभियोजन को खुद के सबूतों के आधार पर खड़ा होना चाहिए, घरेलू जांच में भी संदेह को सबूत की जगह नहीं लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

 अभियोजन को खुद के सबूतों के आधार पर खड़ा होना चाहिए, घरेलू जांच में भी संदेह को सबूत की जगह नहीं लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष को खुद की सबूतों की बिनाह पर खड़ा होना चाहिए। घरेलू जांच में भी संदेह को सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने उक्त टिप्‍पण‌ियों के साथ उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ शराब के नशे में अपने रसोइए के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पारित बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने आरोपों का जवाब नहीं दिया था और जांच के दौरान तय की गई तारीखों पर पेश नहीं हुआ था, जांच अधिकारी का यह अनिवार्य कर्तव्य था कि वह यह देखे कि क्या आरोप उस साक्ष्य के आधार पर साबित हुए, जिसका नेतृत्व उसके द्वारा किया गया था। केस शीर्षक - संग्राम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य


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