Sunday 20 March 2022

जब चेक पर किए सिग्नेचर को स्वीकार कर लिया गया है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता

 जब चेक पर किए सिग्नेचर को स्वीकार कर लिया गया है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के इस विचार को बरकरार रखा कि जब किसी प्रश्न में शामिल चेक पर हस्ताक्षर को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है तो प्रश्न में चेक पर हैंड राइटिंग की तुलना करने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ की नियुक्ति को कोई प्रश्न नहीं है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ इन्‍हीं टिप्पणियों के साथ सुधीर कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहना, गुरुग्राम के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने निचली चेक पर राइटिंग के संबंध में अदालत से एक हस्त-लेखन विशेषज्ञ की नियुक्ति के बारे में एक विशेषज्ञ राय प्राप्त करने की मांग की थी। केस शीर्षक - सुधीर कुमार बनाम पदम सिंह


https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/high-court-weekly-round-up-a-look-at-some-of-the-last-weeks-special-ordersjudgments-194507

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