Sunday 20 March 2022

भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाता है, आदेश की तिथि से नहीं

 *भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाता है, आदेश की तिथि से नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट*

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य, (2021) 2 एससीसी 324 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा है कि भरण-पोषण को आवेदन की तारीख से अवार्ड किया जाना है, न कि आदेश की तारीख से। जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने एक फैसले में राय दी कि आदेश की तारीख से एक महिला और उसके नाबालिग बच्चों को भरण-पोषण देने का रीविजनल कोर्ट का आदेश अवैध है। Also Read - गुजरात हाईकोर्ट में गर्भवती महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जनहित याचिका दायर 

केस शीर्षक - श्रीमती रेखा गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य


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