Wednesday 7 May 2014

धारा 166 के मामले में चालक की उपेक्षा आवश्यक तत्व है- MACT

धारा 166 के मामले में चालक की उपेक्षा आवश्यक तत्व है-

        न्याय दृष्टांत ओरियेंटल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रेमलता शुक्ला एवं अन्य, 2007 .आई.आर.एस.सी.डब्ल्यू.-3591 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि वाहन के चालक की ओर से उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन का प्रमाण मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन को पोषनीय रखने के लिये आवष्यक तत्व है।

No comments:

Post a Comment