Sunday 11 December 2022

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामलों में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामलों में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामलों में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में, दावेदारों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष मृतक का आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें मृतक की कुल आय 1,18,261/- रुपये अर्थात लगभग 9855/- रुपये प्रति माह दिखाया गया था। एमएसीटी ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि 2009-2010 से पहले न तो कोई आईटीआर और न ही मृतक की आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज दाखिल किया गया था। इस प्रकार इसने मृतक की आय को 4000/- रुपये प्रति माह यानी 48,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया। अपील में, हाईकोर्ट ने भी आईटीआर पर विचार करने से इनकार कर दिया और मृतक की आय 5,000/- रुपये प्रति माह होने का अनुमान लगाया। 

केस का ब्योरा- अंजलि बनाम लोकेंद्र राठौड़ | 2022 लाइवलॉ (एससी) 1012 | सीए 9014/2022 | 6 दिसंबर 2022 | जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-216344

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