Sunday 25 December 2022

क्या गवाहों के लिखित बयानों को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत विधिवत रिकॉर्ड किया गया बयान माना जा सकता है?

 क्या गवाहों के लिखित बयानों को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत विधिवत रिकॉर्ड किया गया बयान माना जा सकता है? 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि गवाहों के लिखित बयानों को सीआरपीसी की धारा 161 [पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा] के तहत विधिवत दर्ज किए गए बयानों के रूप में कब माना जा सकता है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कहा कि यदि गवाह ने स्वयं लिखित बयान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया है और जांच अधिकार इसकी सत्यता का आश्वासन देता है और यदि इसे लिखित रूप में कम किया जाता है तो यह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत विधिवत दर्ज किया गया बयान होगा। 

केस टाइटल - फैसल अशरफ बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य [सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन नं. - 23696/2022]


https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/high-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-last-week-217466?infinitescroll=1

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