Sunday 25 December 2022

शस्त्र अधिनियम के तहत खाली कारतूस "गोला-बारूद" नहीं: जस्टिस सतेन्द्र सिंह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

 शस्त्र अधिनियम के तहत खाली कारतूस "गोला-बारूद" नहीं: जस्टिस सतेन्द्र सिंह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि खाली कारतूसों को शस्त्र अधिनियम के उद्देश्य के लिए "गोला-बारूद" नहीं माना जाएगा। शस्त्र नियम, 2016 के नियम 2(12) का उल्लेख करते हुए जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खाली कारतूसों को अधिक से अधिक मामूली गोला-बारूद माना जा सकता है, जिसको रखने पर शस्त्र अधिनियम की धारा 45 (डी) के तहत किसी भी सजा से छूट दी गई है। केस टाइटल: ताहर बनाम मध्य प्रदेश राज्य


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