Tuesday 19 July 2022

भू-स्वामी को सूचित किए बिना नामांतरण -निरस्तीयोग्य

 *1- भू-स्वामी को सूचित किए बिना नामांतरण -निरस्तीयोग्य*

       - मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110, 44- यदि अभिलिखित भूस्वामी को पक्षकार बनाए बिना उसे सूचना दिए बिना नामांतरण आदेश पारित किया गया हो तो ऐसा आदेश स्थिरयोग्य नहीं होगा । इस आदेश को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत अपील को समय वर्जित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इस तरह की स्थिति में अपील में परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। अतः द्वितीय अपील न्यायालय ने प्रथम अपील को समयवजिर्त  मानते हुए इसमें पारित आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की थी, इस आशय का निष्कर्ष निकाला गया । 

*सुरेंद्र कुमार पचौरी बनाम तुलसीराम, 2019 (1) राजस्व निर्णय 97 : 2019 (2) मनिसा 1 मध्य प्रदेश राजस्व मंडल*


*2- भूस्वामी को सूचना दिए बिना नामांतरण अमान्य*

         - मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110- नामांतरण की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। ग्राम पंचायत ने आक्षेपित आदेश पारित किया था। नामांतरण का आदेश भूस्वामी को सूचना दिए बिना होना पाया गया। ऐसी स्थिति में नामांतरण विधिक नहीं माना गया। इस आशय का निष्कर्ष निकाला गया कि भूमि स्वामी को स्वत्व से वंचित नहीं किया जा सकता है।

 *मूलाराम जोशी बनाम मदन लाल जोशी, 2015 राजस्व निर्णय 41 राजस्व मंडल*

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