Tuesday 3 May 2022

नियोक्ता अपने कर्मचारी की सेवा के अंत में जन्म तिथि से संबंधित विवाद नहीं उठा सकते : सुप्रीम कोर्ट

 *नियोक्ता अपने कर्मचारी की सेवा के अंत में जन्म तिथि से संबंधित विवाद नहीं उठा सकते : सुप्रीम कोर्ट*


 सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह नियम कि कर्मचारी अपनी सेवा के अंत में जन्म तिथि से संबंधित विवाद नहीं उठा सकते हैं, नियोक्ताओं पर भी समान रूप से लागू होता है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी को उसकी जन्मतिथि में बदलाव करके वीआरएस लाभ कम करने का फैसला किया गया था। 

केस: शंकर लाल बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और अन्य


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-197970

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