Tuesday 3 May 2022

सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में सीट पाने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

 *सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में सीट पाने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट*


 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में सीट / पद पाने के हकदार हैं। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणियों में सीटों के लिए दावा कर सकते हैं यदि मेरिट सूची में उनकी योग्यता और स्थिति उन्हें ऐसा करने का अधिकार देती है तो।

 भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम संदीप चौधरी | 2022 लाइव लॉ (SC) 419 | 2015 की सीए 8717 | 28 अप्रैल 2022


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-197970

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