Tuesday 3 May 2022

बकाया वेतन पाने के लिए कर्मचारी को अनुरोध करना होगा कि वो लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था, तभी भार नियोक्ता पर शिफ्ट होगा : सुप्रीम कोर्ट

 *बकाया वेतन पाने के लिए कर्मचारी को अनुरोध करना होगा कि वो लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था, तभी भार नियोक्ता पर शिफ्ट होगा : सुप्रीम कोर्ट*


 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माना कि जिस कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और वो बकाया वेतन (Back wages) पाने का इच्छुक है तो वो या तो अनुरोध करने के लिए बाध्य है या कम से कम पहली बार में एक बयान दे कि वो लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था या सेवा से बर्खास्त होने के बाद कम वेतन पर कार्यरत था। इसमें कहा गया है कि इसके बाद ही यह बोझ नियोक्ता पर होगा कि वह अन्यथा साबित करे। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसने इलाहाबाद बैंक के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित दंड आदेश को रद्द कर दिया था और अपने दोषी अधिकारी को 50% पिछले वेतन और सभी परिणामी लाभ के साथ बहाल करने का निर्देश दिया था। 

केस: इलाहाबाद बैंक और अन्य बनाम अवतार भूषण भरतीय


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-197970

No comments:

Post a Comment