Sunday 10 April 2022

कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी की निजी संपत्ति पर जबरन कब्जा करना मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट

 कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी की निजी संपत्ति पर जबरन कब्जा करना मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर जबरन कब्जा करना उसके मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों का उल्लंघन है। सुख दत्त रात्रा और भगत राम ने उस जमीन के मालिक होने का दावा किया जिसका इस्तेमाल 1972-73 में 'नारग फगला रोड' के निर्माण के लिए किया गया था। उन्होंने 2011 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें विषय भूमि के मुआवजे या अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। सुख दत्त रात्रा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 347 | 6 अप्रैल 2022


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-196259?infinitescroll=1

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