Sunday 10 April 2022

नियुक्ति अनियमित होने पर भी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए राज्य को वेतन देना होगा': सुप्रीम कोर्ट

 नियुक्ति अनियमित होने पर भी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए राज्य को वेतन देना होगा': सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक व्यक्ति की शिक्षक के रूप में नियुक्ति अनियमित पाए जाने पर उसे भुगतान किया गया वेतन उससे वापस लेने के निर्देश को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी नियुक्ति अनियमित होने के कारण उसकी सेवाओं को रद्द करने से पहले उस व्यक्ति ने लगभग 24 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में काम किया था। यह पाया गया कि वह चयन समिति के एक सदस्य के रिश्तेदार हैं और इसलिए उनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत थी। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए उसे दिए गए वेतन की वसूली के भी निर्देश दिए थे। केस का शीर्षक : मान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-196259?infinitescroll=1

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