Sunday 24 April 2022

हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति सिर्फ 'पवित्र उद्देश्य' के लिए उपहार दी जा सकती है, 'प्यार और स्नेह ' के दायरे में नहीं : सुप्रीम कोर्ट

हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति सिर्फ 'पवित्र उद्देश्य' के लिए उपहार दी जा सकती है, 'प्यार और स्नेह ' के दायरे में नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हिंदू पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास सिर्फ 'पवित्र उद्देश्य' के लिए पैतृक संपत्ति को उपहार देने की शक्ति है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि पैतृक संपत्ति के संबंध में 'प्यार और स्नेह से' निष्पादित उपहार का विलेख 'पवित्र उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है। अदालत ने यह भी माना कि परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 109 में ' हस्तांतरण' शब्द में 'उपहार' भी शामिल है। केसी लक्ष्मण बनाम केसी चंद्रप्पा गौड़ा | 2022 लाइव लॉ (SC) 381 | 2010 की सीए 2582 | 19 अप्रैल 2022


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-197359

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