Sunday 10 April 2022

सह-अभियुक्तों की जमानत रद्द करने के कारण अन्य अभियुक्तों पर भी लागू होंगे: सुप्रीम कोर्ट

 सह-अभियुक्तों की जमानत रद्द करने के कारण अन्य अभियुक्तों पर भी लागू होंगे: सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा सह-आरोपी की जमानत रद्द करने में न्यायालय के साथ जो कारण संबंधित हैं, वे उसी एफआईआर और घटना के संबंध में किसी अन्य आरोपी द्वारा दी गई जमानत के मामले में भी लागू होंगे। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नौ नवंबर, 2021 के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। आक्षेपित फैसले में हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 सपठित धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302 के तहत दर्ज मामले के लिए जमानत मांगने वाले पहले प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी। केस शीर्षक: ऋषिपाल @ ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम राजू और अन्य| 2022 की आपराधिक अपील संख्या 541


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-196259?infinitescroll=1

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