S.141 NI Act | चेक अनादर की शिकायत में कंपनी के निदेशकों की विशिष्ट प्रशासनिक भूमिका बताने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चेक अनादर के अपराध के लिए कंपनी के निदेशकों को उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत में कंपनी के भीतर उनकी विशिष्ट भूमिका बताई जाए।
कोर्ट ने कहा कि जबकि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 141(1) के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा जाना आवश्यक है कि वह व्यक्ति "कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और कंपनी के प्रति उत्तरदायी था", कानून की भाषा को शब्दशः अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, भौतिक अनुपालन पर्याप्त है, बशर्ते शिकायत में निदेशक की भूमिका निर्दिष्ट की गई हो। Case : HDFC Bank Ltd. v. State of Maharashtra
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