किशोर न्याय बोर्ड के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने या बाद की कार्यवाही में विरोधाभासी रुख अपनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के पास कानून के तहत कोई पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र नहीं है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया, जहां किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र का पता लगाने के लिए एक याचिका पर फैसला करते समय जन्म तिथि को ध्यान में रखा, हालांकि बाद की सुनवाई में किशोर न्याय बोर्ड ने मेडिकल बोर्ड की राय ली।
https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-293278
No comments:
Post a Comment