Thursday 23 May 2024

स्वत्व के लिए नामांतरण अथवा दाखिल खारिज आवश्यक नहीं - सुप्रीम कोर्ट

 *भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 13146/2021 जितेन्द्र सिंह याचिकाकर्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रतिवादी(गण) में पारित निर्णय दिनांक 06 सितंबर, 2021मे प्रतिपादित किया गया है कि -- स्वत्व के लिए नामांतरण अर्थात दाखिल खारिज आवश्यक नहीं है :--* 


              वर्ष 1997 से ही कानून बहुत स्पष्ट है। बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह (डी) बाय एलआरएस के मामले में , (1997) 7 एससीसी 137 में रिपोर्ट किया गया, इस न्यायालय को म्यूटेशन के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला था और यह देखा गया और माना गया कि राजस्व अभिलेखों में संपत्ति का म्यूटेशन न तो संपत्ति का स्वामित्व बनाता है और न ही समाप्त करता है और न ही इसका शीर्षक पर कोई अनुमानित मूल्य है। ऐसी प्रविष्टियां केवल भू-राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। इसके बाद के निर्णयों की श्रृंखला में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। 6.1 सूरज भान बनाम वित्तीय आयुक्त , (2007) 6 एससीसी 186 के मामले में , इस न्यायालय ने देखा और माना कि राजस्व अभिलेखों में एक प्रविष्टि किसी व्यक्ति को शीर्षक प्रदान नहीं करती है जिसका नाम अधिकारों के रिकॉर्ड में दिखाई देता है। राजस्व अभिलेखों या जमाबंदी में प्रविष्टियों का केवल "राजकोषीय उद्देश्य" होता यह आगे देखा गया है कि जहां तक ​​संपत्ति के शीर्षक का संबंध है, यह केवल एक सक्षम सिविल अदालत द्वारा तय किया जा सकता है। सुमन वर्मा बनाम भारत संघ , (2004) 12 एससीसी 58; फखरुद्दीन बनाम ताजुद्दीन (2008) 8 एससीसी 12; राजिंदर सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (2008) 9 एससीसी 368; नगर निगम, औरंगाबाद बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2015) 16 एससीसी 689; टी। रवि बनाम बी। चिन्ना नरसिम्हा , (2017) 7 एससीसी 342; भीमाबाई महादेव काम्बेकर बनाम आर्थर आयात और निर्यात कंपनी , (2019) 3 एससीसी 191; प्रह्लाद प्रधान बनाम सोनू कुम्हार , (2019) 10 एससीसी 259; और अजीत कौर बनाम दर्शन सिंह , (2019) 13 एससीसी 70।


 06 सितंबर, 2021 आइटम नंबर 17 कोर्ट 13  सर्वोच्च न्यायालय  विशेष अनुमति याचिका (सी) नंबर 13146/2021 (आक्षेप से उत्पन्न) एमपी नंबर 508/2019 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13-03-2020 को जबलपुर में एमपी प्रिंसिपल सीट के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया) जितेंद्र सिंह याचिकाकर्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। प्रतिवादी(ओं) (प्रवेश और आईआर और आईए संख्या 106233/2021 के लिए-आक्षेपित निर्णय की सी/सी दाखिल करने से छूट और आईए संख्या 106235/2021-ओटी दाखिल करने से छूट) दिनांक: 06-09-2021 .


कोरम: माननीय श्रीमान. जस्टिस श्री शाह एवं माननीय श्रीमान. जस्टिस अनिरुद्ध बोस

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