Wednesday 15 May 2024

कर्मचारी को उसकी पिछली सेवाओं के आधार पर पेंशन लाभ मिलना संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक अधिकार

कर्मचारी को उसकी पिछली सेवाओं के आधार पर पेंशन लाभ मिलना संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक अधिकार: झारखंड हाइकोर्ट 

झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस चंद्रशेखर ए.सी.जे. और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी बनाम झारखंड राज्य के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील पर निर्णय देते हुए कहा कि किसी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने से मना करना संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत उसके संवैधानिक अधिकार को छीनना है, क्योंकि कर्मचारी को पेंशन उसकी पिछली सेवाओं के आधार पर मिलती है। केस टाइटल- बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी बनाम झारखंड राज्य


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