Saturday 28 December 2019

पुलिस जांच के दौरान CrPC की धारा 102 के तहत अचल संपत्ति ज़ब्त नहीं कर सकती,

पुलिस जांच के दौरान CrPC की धारा 102 के तहत अचल संपत्ति ज़ब्त नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला BY: LIVELAW NEWS NETWORK 24 Sep 2019 11:10 AM 2.2K SHARES सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पुलिस के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 102 के तहत जांच के दौरान अचल संपत्ति को ज़ब्त करने की शक्ति नहीं है। यह निर्णय जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने सुनाया। हालांकि, पुलिस के पास आरोपियों की चल संपत्तियों को फ्रीज़ करने का अधिकार है, पीठ ने स्पष्ट किया। सीआरपीसी की धारा 102 (1)कहती है कि "कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जो कथित रूप से चोरी की हुई या संदिग्ध हो सकती है, या जो किसी भी अपराध से जुड़ी होने का संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में पाई जा सकती है।" बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने बहुमत के फैसले में माना था कि पुलिस के पास जांच के दौरान अचल संपत्ति को जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे चुनौती देते हुए, महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। विस्तृत खबर और आदेश की कॉपी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी.....।

http://hindi.livelaw.in/category/news-updates/police-cannot-attach-immovable-property-under-sec102-crpc-during-investigation-148390

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