Thursday 5 December 2019

अंतिम डिक्री के प्रक्रम पर प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया जा सकता है


सीपीसी धारा 2(2) व आदेश 20 नियम 18 - प्रारंभिक व अंतिम डिक्री - संशोधन -अभिनिर्धारित- समुचित परिस्थितियों में अंतिम डिक्री के प्रक्रम पर प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया जा सकता है तथा पक्षकारों के अधिकारों ओर हित को पुनः आधारित करते हुए एक और प्रारंभिक डिक्री भी पारित की जा सकती है ।
महेंद्र कुमार विरुद्ध लालचंद आईएलआर 2019 मध्य प्रदेश 606

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