Monday, 29 December 2025

498A गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा

गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा 

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। 

Case : Shivangi Bansal vs Sahib Bansal


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