Monday 3 June 2024

शादी का वादा पूरा न करने पर बलात्कार का अपराध स्वत: ही नहीं होता, धोखा देने का इरादा जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

 शादी का वादा पूरा न करने पर बलात्कार का अपराध स्वत: ही नहीं होता, धोखा देने का इरादा जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को कथित पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा करने के बहाने बरी कर दिया और कहा कि आरोपी की ओर से अपने वादे को पूरा करने में विफलता का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि वादा ही झूठा था।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "गवाही या पीड़िता के बयान में कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था, तो यह बुरी नीयत से या उसे धोखा देने के इरादे से किया गया था।

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