Wednesday 19 June 2024

30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित': सुप्रीम कोर्ट

 '30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित': सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने 07 मई के अपने आदेश के माध्यम से 1981 में अल्पकालिक मौसमी नियुक्ति के आधार पर जिला गोरखपुर के लिए चयनित सहायक वसील बाकी नवीस (AWBN)/अपीलकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान किए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित और अनुचित होगा। 

केस टाइटल: आनंद प्रकाश मणि त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी नंबर- 7179/2017


https://hindi.livelaw.in/round-ups/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-260616

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