Monday 15 May 2023

कभी नहीं कहा कि उधार लेने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

*कभी नहीं कहा कि उधार लेने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट*

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसकी ओर से दिए गए ‌आदेश कि उधार लेने वालों के खातों को आरबीआई मास्टर सर्कूलर के संदर्भ में धोखाधड़ी के रूप मे वर्गीकृत करने से पहले बैंकों को उन उधार लेने वालों को सुन लेना चाहिए, का अर्थ यह नहीं ‌था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चा‌हिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, सुनवाई के अवसर का मतलब व्यक्तिगत सुनवाई नहीं है।


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-important-ordersjudgments-of-the-supreme-court-228660

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