Saturday 25 February 2023

यदि मोटर दुर्घटना में लगी चोट से संबंध स्थापित हो तो मृत्यु के लिए मुआवजा देय

यदि मोटर दुर्घटना में लगी चोट से संबंध स्थापित हो तो मृत्यु के लिए मुआवजा देय: राजस्थान हाईकोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले में संशोधन किया, जिसने जयपुर के 58 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु के मुआवजे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि मोटर दुर्घटना के दौरान लगी चोटों और उसके बाद की मौत के बीच कोई संबंध नहीं था। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा: "रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह साबित करे कि 15.12.2008 को अपनी मृत्यु से पहले टी.पी. विश्वनाथ नैय्यर अपने पैर के फ्रैक्चर से पहले ही ठीक हो चुके थे, जो दुर्घटना के कारण हुआ था। इसलिए अन्य जटिलताओं के विकास के कारण मृत्यु को चोट के साथ कोई संबंध नहीं कहा जा सकता, बल्कि रिकॉर्ड पर लगातार सामग्री यह बताती है कि दाहिने पैर की ऊपरी और निचली दोनों हड्डियों का फ्रैक्चर संक्रमण के कारण मृत्यु तक जारी था। साथ ही यह कि फ्रैक्चर के कारण शरीर का हिलना-डुलना बंद हो गया, जिससे किडनी खराब होने सहित अन्य मेडिकल जटिलताएं पैदा हो गईं।” 

केस टाइटल: दिवंगत टी. पी. विश्वनाथ नैय्यर व अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 3 अन्य।


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