Friday 29 October 2021

सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयानों में भिन्नता के संबंध में पुलिस अभियोक्ता/पीड़िता से पूछताछ नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट 25 Oct 2021

 सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयानों में भिन्नता के संबंध में पुलिस अभियोक्ता/पीड़िता से पूछताछ नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट 25 Oct 2021 


 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अवलोकन में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा) और 164 (कबूलनामे और बयानों की रिकॉर्डिंग) के तहत दिए गए बयानों में भिन्नता के संबंध में बलात्कार पीड़ितों से पूछताछ करने की पुलिस अधिकारियों की प्रैक्टिस की निंदा की। जस्टिस समित गोपाल ने विशेष रूप से कहा कि धारा 161 और धारा 164 के तहत पीड़‌िता के बयान में आए परिवर्तन के संबंध में उससे पूछताछ स्पष्ट रूप से उन अदालतों के प्रति अनादर को दर्शाता है, जिन्होंने धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए हैं।  कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह के पूरक बयान दर्ज करने का उद्देश्य केवल और पूरी तरह से सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों के उद्देश्य को विफल करने और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए पीड़िता के पहले के बयान को नकारने और हराने के लिए है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को जांच की उक्त नई प्रवृत्ति को देखने और ऐसे मामले के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया ताकि न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता और अधिकार बनाए रखा जा सके और उन्हें जांच के दौरान की गई किसी भी कार्रवाई से विफल नहीं होना चाहिए। संक्षेप में मामला अदालत तीन जमानत आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, उन सभी में एक विशेष मुद्दे पर बहस हुई, हालांकि, अदालत ने मामलों के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक विशिष्ट प्रश्न पर विचार किया, जो इस प्रकार है, "क्या किसी मामले का जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत एक बार अभियोक्ता/पीड़ित का बयान दर्ज कर सकता है, जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में एक अलग बयान दिया है और विशेष रूप से उस पर किए गए किसी भी गलत कार्य के बारे में नहीं बताता है जैसा कि पहले संहिता की धारा 161 के तहत उसके बयान में दर्ज किया गया है, संहिता की धारा 161 के तहत फिर से अभियोक्ता/पीड़ित से पूछताछ कर सकती है और उक्त दो बयानों में पीड़िता की ओर से दिए गए दो अलग-अलग संस्करणों से संबंधित विशिष्ट प्रश्न पूछ सकती है और फिर बयान दर्ज कर सकती है और जांच में आगे बढ़ सकती है?"  न्यायालय इस सवाल से अधिक चिंतित था कि क्या एक पुलिस अधिकारी एक बलात्कार पीड़िता से फिर से पूछताछ/अन्वेषण कर सकता है, जिसने पहले 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में बलात्कार का आरोप लगाने वाले अभियोजन के मामले का समर्थन किया था, लेकिन बाद में, एक अलग बयान देता है और अधिक विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में किसी भी गलत कार्य के बारे में नहीं बताती है। अदालत द्वारा निपटाए जा रहे तीनों मामलों में, जांच अधिकारियों ने जांच के दौरान एक ही गतिविधि की थी, यान‌ी, उन्होंने उक्त भिन्नताओं (161 और 164 सीआरपीसी बयान) के संबंध में पीड़ितों से विशिष्ट प्रश्न पूछकर सीआरपीसी की धारा 161 के तहत फिर से अभियोक्ता/पीड़ितों के बयान दर्ज किए और उक्त सवालों के जवाब दर्ज किए।  न्यायालय की टिप्पणियां शुरुआत में, कोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में पीड़िता का बयान दर्ज किया जाता है और इसलिए, जांच अधिकारी का कार्य पीड़िता से सवाल करना कि उसने क्यों मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग बयान दिया (161 के तहत उसके बयान की तुलना में) प्रशंसनीय नहीं है । अदालत ने आगे टिप्पणी की कि जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान की तुलना में मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष/पीड़ित द्वारा दिया गया बयान जांच के दौरान एक उच्च पद और पवित्रता पर खड़ा है । इसके अलावा कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि उक्त बयानों को दर्ज करने का कार्य एक न्यायिक कार्य था जिसे एक लोक सेवक द्वारा अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हुए किया गया था। अंत में, कोर्ट ने डीजीपी को एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया और साथ ही राज्य के वकीलों और रजिस्ट्री को एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जहां तक ​​जमानत आवेदनों का संबंध था, अदालत ने निर्देश दिया कि मामलों को एक-दूसरे से अलग किया जाए और 25 अक्टूबर, 2021 को विचार के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।


https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/police-cant-question-prosecutrixvictim-regarding-variations-in-statements-given-us-161-164-of-crpc-allahabad-high-court-184265

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