Friday 4 January 2019

जांच के दौरान कर्मचारी का निलंबन आदेश 90 दिन के भीतर नहीं, हमेशा निलंबन स्वतः वापिस नहीं होता

अनुशासनिक जांच एवं दंड अन्वेषण जांच के दौरान कर्मचारी का निलंबन आदेश 90 दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं करने पर स्वत: समाप्त /वापसी के संबंध में अभी निर्धारित- इन नियमों को एक साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट है कि निलंबन आदेश की स्वत: वापसी का प्रश्न तब उत्पन्न होगा जब कर्मचारी को नियमों के नियम 9(1) ए के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के कारण निलंबन में रखा गया है परंतु वर्तमान प्रकरण में याची को किसी अनुशासनिक कार्रवाई के कारण निलंबित नहीं किया गया था बल्कि इसलिए निलंबित किया गया था कि एक दांडिक प्रकरण हेतु अन्वेषण चल रहा था, उक्त परिस्थितियों में नियमों में कोई उपबंध नहीं है कि 90 दिनों के पश्चात निलंबन स्वेता वापस होगा। उमेश शुक्ला विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य ILR 2017 म.प्र. 807

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