Tuesday 28 September 2021

समान हितधारी कई उपभोक्ताओं की ओर से उपभोक्ता शिकायत केवल उपभोक्ता फोरम की अनुमति से दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

समान हितधारी कई उपभोक्ताओं की ओर से उपभोक्ता शिकायत केवल उपभोक्ता फोरम की अनुमति से दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक या दो उपभोक्ताओं की ओर से एक ही प्रकार की उपभोक्ता शिकायत केवल उस उपभोक्ता फोरम की अनुमति से दायर की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है। मामले में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) ने इन्वेस्टर फोरम अनेजा ग्रुप की ओर से दायर एक शिकायत को मंजूर कर लिया। अपील में यह तर्क दिया गया था कि इन्वेस्टर फोरम इस तथ्य के मद्देनजर एनसीडीआरसी के अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं कर सकता था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(बी) के तहत शिकायतकर्ता का अर्थ या तो उपभोक्ता है या कंपनी अधिनियम, 1956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ। केस शीर्षक: योगेश अग्रवाल बनाम अनेजा कंसल्टेंसी


https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-weekly-round-up-a-look-at-some-special-ordersjudgments-of-the-supreme-court-182441?infinitescroll=1

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